Train Luggage Limit: ट्रेन से यात्रा करना भारतीयों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। चाहे लंबी दूरी तय करनी हो या नज़दीकी शहर जाना हो, लोग अक्सर ट्रेन का रुख करते हैं और अपने साथ ज़रूरत का सारा सामान भी ले जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे हवाई जहाज़ में लगेज की सीमा होती है, वैसे ही ट्रेन में भी सामान ले जाने के नियम होते हैं? ज़्यादातर यात्री इन नियमों से अनजान होते हैं और नतीजतन स्टेशन पर जुर्माने या परेशानी का सामना करना पड़ता है।
भारतीय रेलवे ने हर कोच के हिसाब से सामान ले जाने की तय सीमा निर्धारित कर रखी है। अगर यात्री तय सीमा से अधिक सामान लेकर चलते हैं तो उन्हें उसका अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है, और कुछ मामलों में भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस क्लास में कितने किलो तक सामान फ्री में ले जाया जा सकता है, कब और कैसे लगेज बुक करना ज़रूरी होता है, और किन चीज़ों पर विशेष छूट मिलती है। यदि आप ट्रेन से सफर की योजना बना रहे हैं, तो यह जानकारी आपके बेहद काम आ सकती है।
हर कोच के लिए निर्धारित फ्री लगेज लिमिट
रेलवे द्वारा निर्धारित फ्री लगेज लिमिट कोच के प्रकार पर निर्भर करती है। यात्रियों को बिना अतिरिक्त शुल्क के निम्नलिखित वजन तक सामान ले जाने की अनुमति है:
AC कोचेस में:
AC फर्स्ट क्लास: 70 किलोग्राम
AC 2-टियर: 50 किलोग्राम
AC 3-टियर / AC चेयर कार: 40 किलोग्राम
स्लीपर क्लास: 40 किलोग्राम
सेकंड सिटिंग (जनरल क्लास): 35 किलोग्राम
यदि यात्री निर्धारित फ्री लिमिट से अधिक सामान ले जाते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होता है, जो सामान्य लगेज दर का 1.5 गुना होता है।
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सामान के आकार और बुकिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
AC 3-टियर और AC चेयर कार में ले जाने वाले ट्रंक या सूटकेस का अधिकतम आकार 55 सेमी x 45 सेमी x 22.5 सेमी होना चाहिए।
यदि सामान का आकार निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उसे ब्रेक वैन में बुक कराना अनिवार्य है।
सामान की बुकिंग यात्रा की निर्धारित तिथि से 24 घंटे पहले तक की जा सकती है।
बुकिंग के समय यात्रियों को यात्रा टिकट पर एंडोर्समेंट करवाना आवश्यक है।
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बिना बुकिंग के अतिरिक्त सामान पर भारी जुर्माना
यदि यात्रा के दौरान या गंतव्य पर बिना बुकिंग के अतिरिक्त सामान पाया जाता है, तो यात्रियों से सामान्य लगेज दर का छह गुना शुल्क वसूला जाता है।
विशेष परिस्थितियों में छूट
मेडिकल प्रमाण पत्र के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को सभी क्लास में ले जाने की अनुमति है।
पालतू कुत्तों को केवल AC फर्स्ट क्लास और फर्स्ट क्लास में ले जाया जा सकता है, बशर्ते यात्री पूरा कूपा बुक करें। अन्यथा, उन्हें सेकंड क्लास लगेज और ब्रेक वैन में डॉग बॉक्स में ले जाना होगा।
(प्रस्तुति: कीर्ति)