Dhruv Rathee Vs Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के आरोपों पर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्वाति मालीवाल के उन आरोपों को खारिज कर दिया, जिसमें AAP सांसद ने कहा था कि ध्रुव राठी के एकतरफा वीडियो पोस्ट करने के बाद उन्हें रेप और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।  

अब तक मुझे इसकी आदत हो गई है: ध्रुव
ध्रुव राठी ने बिना किसी का नाम लिए X पोस्ट में लिखा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है और अपराधी पीड़ित होने का नाटक कर रही हैं। मेरे खिलाफ फर्जी आरोप, रोजाना जान से मारने की धमकियां, अमानवीय अपमान, मुझे बदनाम करने के लिए कोआर्डिनेटे कैंपेन... अब तक मुझे इसकी आदत हो गई है। 

उन्होंने आगे लिखा कि विडंबना यह है कि अपराधी पीड़ित होने का नाटक कर रही हैं। हर कोई जानता है कि इस सबके पीछे कौन है। वे मुझे चुप कराना चाहते हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। एक ध्रुव राठी को चुप कराओगे तो 1000 नए खड़े हो जायेंगे। जय हिंद। 

26 मई को स्वाति मालीवाल ने लगाया था आरोप
26 मई को स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं द्वारा उनके खिलाफ चरित्र हनन कैंपेन चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ध्रुव राठी द्वारा उनके खिलाफ एकतरफा वीडियो पोस्ट करने के बाद स्थिति और बिगड़ गई।

उन्होंने अपनी पोस्ट में कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर किए। लिखा कि मेरी पार्टी यानी AAP के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा चरित्र हनन, पीड़िता को शर्मसार करने और मेरे खिलाफ भावनाओं को भड़काने का अभियान चलाने के बाद मुझे बलात्कार और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। यह तब और बढ़ गया जब यूट्यूबर Dhruv Rathee ने मेरे खिलाफ एकतरफा वीडियो पोस्ट किया।

उन्होंने कहा कि AAP उन्हें विभव कुमार के खिलाफ शिकायत वापस लेने के लिए डराने-धमकाने की कोशिश कर रही है। मालीवाल ने आगे कहा कि उन्होंने ध्रुव राठी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनके कॉल और संदेशों को नजरअंदाज कर दिया।

मालीवाल ने कहा कि यह शर्मनाक है कि उनके जैसे लोग, जो स्वतंत्र पत्रकार होने का दावा करते हैं, अन्य AAP प्रवक्ताओं की तरह काम कर सकते हैं और मुझे इस हद तक शर्मिंदा कर रहे हैं कि मुझे अब अत्यधिक दुर्व्यवहार और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है।

13 मई को मालीवाल संग मारपीट का आरोप
13 मई को अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर स्वाति मालीवाल पर हुए कथित हमले के मामले में विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया था। अपनी शिकायत में AAP सांसद ने आरोप लगाया कि विभव कुमार ने उन्हें कई बार थप्पड़ मारे और लात मारी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुमार ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी।

सोमवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। विभव कुमार 28 मई तक  न्यायिक हिरासत में हैं। स्वाती मालीवाल ने कहा था कि विभव कुमार का रसूख एक मंत्री जैसा है। यदि वह बाहर आए तो सबूतों को नष्ट कर सकते हैं।