Rahul Gandhi के खिलाफ अभी भी मानहानि के 10 मामले पेंडिंग, पढ़िये कहां-कहां घिरे

Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी सरनेम मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress Leader Rahul Gandhi) ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दे दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा। मैं हमेशा भारत के विचार की रक्षा करूंगा। इस प्रतिक्रिया से राहुल ने साफ कर दिया है कि वे एक बार फिर से अपने सवालों के साथ संसद में दिखेंगे। वहीं, राहत मिलने के बाद राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय भी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ अभी भी 10 मानहानि के मामले (Defamation Case Against Rahul) कोर्ट में लंबित है। 10 मामलों में अभी भी फैसला आना बाकी है। मोदी सरनेम केस (Modi Surname Case) मिलाकर राहुल के खिलाफ कुल 11 मानहानि केस दर्ज किए गए थे, जिनमें से मोदी सरनेम केस पर राहुल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। यहां पढ़ें राहुल के खिलाफ कौन-कौन से मानहानि केस दर्ज कराए गए हैं।
राहुल गांधी के खिलाफ कुल 10 मानहानि केस दर्ज
- कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सबसे पहले साल 2014 में मानहानि केस दर्ज किया गया था, जब उन्होंने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। इसके बाद संघ के कार्यकर्ता ने राहुल गांधी पर IPC की धारा 499 और 500 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। ये मामला अभी भी महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में जारी है।
- 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया गया था। यह केस असम के गुवाहाटी में दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, राहुल ने कहा था कि 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा सतरा में संघ के सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया था। संघ बोले इससे हमारी छवि को काफी नुकसान हुआ है।
- साल 2018 में राहुल के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में भी एक मानहानि केस दर्ज किया गया था। ये केस रांची की सब-डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में लंबित है। इस केस में राहुल गांधी के खिलाफ IPC की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज कराया गया है, जोकि 20 करोड़ रुपए गबन करने के आरोप में है। इस केस में राहुल के उस बयान पर मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें राहुल ने कहा था कि 'मोदी चोर है'।
- राहुल गांधी के खिलाफ 2018 में एक और मानहानि का केस दर्ज कराया गया था। ये मामला वर्तमान में मझगांव स्थित शिवड़ी कोर्ट में चल रहा है। इस केस में राहुल के खिलाफ IPC की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया है। राहुल पर आरोप लगाते हुए संघ ने कहा था कि राहुल ने गौरी लंकेश की हत्या को BJP और संघ की विचारधारा से जोड़ने का काम किया है।
- राहुल गांधी के खिलाफ 2018 में एडीसी बैंक के चेयरमैन अजय पटेल ने भी मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। दरअसल, राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा था कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक में सिर्फ 5 दिनों में 745.58 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदले गए थे। राहुल ने आगे कहा था कि इस बैंक के निवेशकों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। इसी को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था।
- राहुल गांधी ने साल 2017 में बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में कथित तौर पर RSS को जोड़ा था। इसके खिलाफ राहुल के खिलाफ मुंबई में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने राहुल पर आरोप लगाते हुए कहा था कि आरोपियों के बयान की भावना मानहानिकारक और लोगों की नजर में संघ की छवि खराब करने वाली है।
- राहुल गांधी ने साल 2018 में राफेल फाइटर जेट के सौदे पर बीजेपी का मजाक उड़ाते हुए एक ट्वीट किया था। उन्होंने अपने ट्विट में कैप्शन देते हुए लिखा था 'द सैड ट्रुथ अबाउट इंडिया कमांडर इन थीफ'। इसी ट्वीट पर राहुल के खिलाफ गुड़गांव की एक कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया गया था।
- राहुल ने 2019 में जबलपुर में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर हत्या करने का आरोप लगाया था। इसके बाद राहुल के खिलाफ अहमदाबाद कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज करवाया गया था।
- राहुल ने साल 2019 में झारखंड में कहा था कि कांग्रेस पार्टी भाजपा की तरह हत्यारे को पार्टी अध्यक्ष नहीं स्वीकारेगी। इस दौरान राहुल के इस बयान पर चाईबासा और रांची में मानहानि का केस दर्ज किया गया था।
- साल 2022 में राहुल ने कहा था कि सावरकर ने आजादी से पहले अंग्रेजों से माफीनामे पर हस्ताक्षर किया था। इस मामले में सावरकर के पोते विनायक सावरकर ने राहुल के खिलाफ मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी।
राहुल ने मोदी सरनेम पर कब दिया था बयान
साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार की एक रैली के दौरान कहा था कि कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है। इसी बयान को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज किया गया था।
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