UP: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी BJP विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल की सजा, कोर्ट ने 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

UP: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी BJP विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल की सजा, कोर्ट ने 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
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उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को नाबालिग से रेप के मामले में कोर्ट ने 25 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड (Ramdular gond) को नाबालिग से रेप के मामले में कोर्ट ने 25 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही विधायक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

दरअसल, इस मामले में सोनभद्र जिले के विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) एहसानुल्लाह खां की कोर्ट में 12 दिसंबर को सुनवाई हुई थी। इस दौरान रेप केस में रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया गया था। कोर्ट ने आज यानी 15 दिसंबर को सजा सुनाने की तारीख तय की थी। शुक्रवार को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

नौ साल बाद न्याय मिला

खबरों की मानें तो कोर्ट से विधायक रामदुलार गोंड को सजा होने पर पीड़िता के भाई ने कहा है कि उन्हें नौ साल बाद न्याय मिला है। पीड़िता के भाई का कहना है कि वह कोर्ट के फैसले से खुश है। नौ साल के संघर्ष के बाद आज उनकी बहन को न्याय मिला है। पीड़िता के भाई की शिकायत पर ही विधायक के खिलाफ रेप का मामला दर्ज हुआ था।


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