मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 2 से 5 साल किया ED और CBI चीफ का कार्यकाल

मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 2 से 5 साल किया ED और CBI चीफ का कार्यकाल
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केंद्र सरकार ने रविवार को एक अहम फैसला लिया है। सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) के चीफ का कार्यकाल पांच साल तक होगा, जो अभी तक केवल 2 साल का होता है।

केंद्र सरकार ने रविवार को एक अहम फैसला लिया है। सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) के चीफ का कार्यकाल पांच साल तक होगा, जो अभी तक केवल 2 साल का होता है। मोदी सरकार दोनों एजेंसियों के प्रमुखों के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए संबंधित अधिनियमों में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) के चीफ के कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कार्यालय में दो साल पूरे होने के बाद यदि संबंधित चयन समिति की ओर से विस्तार को मंजूरी दी जाती है। आदेश में कहा गया है कि "जबकि संसद सत्र में नहीं है और राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं, जो उनके लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए आवश्यक हैं।"

2003 में भी हुआ था इस तरह का संशोधन

केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 में इसी तरह के संशोधन में ईडी प्रमुख के कार्यकाल को एक बार में पांच साल, एक साल तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में ईडी चीफ आईआरएस संजय के मिश्रा हैं। जबकि आईपीएस सुबोध जायसवाल सीबीआई प्रमुख हैं।


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