सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के आपराधिक मामलों को लेकर जारी किए निर्देश, कहा- जल्द निपटाएं जाए केस

Supreme Court on MP and MLAs Criminal Cases: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोर्ट में लंबित पड़े आपराधिक मामलों को लेकर संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एमपी और एमएलए के खिलाफ कोर्ट में जो आपराधिक मामले चल रहे हैं, उनका शीघ्र निपटाया किया जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिशा निर्देश जारी किए है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एमपी और एमएलए के खिलाफ मामलों के त्वरित निपटारे से संबंधित ट्रायल कोर्ट के लिए एक समान दिशानिर्देश बनाना उसके लिए मुश्किल होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों से सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की प्रभावी निगरानी और निपटान के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करने को कहा है।
Supreme Court issues directions for speedy disposal of criminal cases against MP/MLAs.
— ANI (@ANI) November 9, 2023
Supreme Court says it would be difficult for it to form a uniform guideline for trial courts relating to speedy disposal of cases against MP/MLAs.
Supreme Court asks High Courts to register a… pic.twitter.com/O2izpfV3Nl
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि हाईकोर्ट कानून निर्माताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमों की निगरानी के लिए एक विशेष पीठ का गठन करेंगे। जिसकी अध्यक्षता या तो मुख्य न्यायाधीश करेंगे। या इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित पीठ की ओर से की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को ये भी निर्देश दिए है कि आपराधिक मामलों में सांसदों के खिलाफ मुकदमों की स्थिति पर रिपोर्ट के लिए विशेष निचली अदालतों को बुला सकते हैं। वहीं ट्रायल कोर्ट दुर्लभ और बाध्यकारी कारणों को छोड़कर संसद सदस्यों, विधायकों और एमएलसी के खिलाफ मामलों की सुनवाई को स्थगित नहीं करेंगी।
वकील अश्वनी दुबे की याचिका पर सुनाया फैसला
खबरों की मानें तो सुप्रीम कोर्ट पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो वकील अश्वनी दुबे के माध्यम से दायर की गई थी। जिसमें आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने पर राजनेताओं पर आजीवन कारावास की सजा की मांग के अलावा, आरोपी सांसदों की शीघ्र सुनवाई और इस उद्देश्य के लिए विशेष अदालतों की स्थापना जैसी राहत की मांग की गई है।
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