नई दिल्ली। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक आईपीएस अधिकारी को सजा सुनाई। धोनी ने आईपीएस अधिकारी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना से जुड़ी याचिका दायर की थी। ये मामला आईपीएल में सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग से जुड़ा है। 

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस एसएस सुंदर, जस्टिस सुंदर मोहन की बेंच ने शुक्रवार को धोनी की याचिका पर आईपीएस अधिकारी संपत कुमार को 15 दिन की सजा सुनाई। हालांकि, पुलिस अधिकारी को फौरन जेल नहीं होगी. क्योंकि कोर्ट ने उन्हें सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। 

धोनी ने आईपीएस अधिकारी के खिलाफ याचिका दाखिल की थी
दरअसल, पूर्व भारतीय कप्तान धोनी ने मद्रास हाईकोर्ट के सामने एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने एक न्यूज चैनल, पुलिस अधिकारी और अन्य लोगों पर गलत आरोप लगाने की बात कही थी। धोनी ने आईपीएस अधिकारी पर आईपीएल 2013 के फिक्सिंग से जुड़े मामले में उनका नाम घसीटने का आरोप लगाया गया था। 

हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारी को सुनाई सजा
आईपीएस अधिकारी संपत कुमार ने कथित तौर पर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुद्गल समिति (2013 आईपीएल में मैच फिक्सिंग की स्वतंत्र जांच के लिए गठित) की रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को सीलबंद लिफाफे में रखने का फैसला किया था और जांच के लिए बनी स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम को इसे नहीं दिया था।

धोनी ने कोर्ट में अपील की थी कि कोई भी इस मामले में आगे उनपर बेबुनियाद आरोप ना लगाए। कोर्ट ने ऐसा ही आदेश पारित किया था, जिसके बाद आईपीएस अधिकारी को छोड़कर सभी पक्षों ने कोर्ट के आदेश को माना था। दोबारा धोनी ने कोर्ट को ये जानकारी दी थी कि अभी भी पुलिस अधिकारी इस मामले में गलत आरोप लगा रहे हैं। इसी पर हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।