लैंड फार जॉब केस: लालू, तेजस्वी और तेज प्रताप को मिली जमानत, अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को 

Lalu Yadav and Tejaswi Yadav
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Lalu Yadav and Tejaswi Yadav
दिल्ली की राउज ऐवन्यू कोर्ट ने सोमवार, 7 अक्टूबर को रेलवे में लैंड फार जॉब केस में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप को जमानत दे दी। मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी।  

Land for Job Case: रेलवे में जमीन के बादले नौकरी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप ने जमानत मिल गई। सोमवार को तीनों लोग दिल्ली के राउज ऐवन्यू कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी। साथ ही अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को निर्धारित की है। कोर्ट ने तीनों लोगों को एक-एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है।

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दरअसल, बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव और उनके परिवार पर रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन लेने का आरोप है। सोमवार को इस मामले में लालू, तेजस्वी और तेज प्रताप सहित 8 आरोपियों की दिल्ली के राउज ऐवन्यू कोर्ट में पेशी हुई है। आरोपियों में हजारी प्रसाद राय, अखिलेश्वर सिंह, धर्मेंद्र सिंह संजय राय और किरण देवी के नाम शामिल हैं। ईडी ने इस मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया था। जिसके बाद कोर्ट ने तीनों लोगों को पेश होने के लिए समन भेजा था।

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क्या है लैंड फॉर जॉब केस?

  • लालू प्रसाद यादव रविवार को बेटी रोहिणी और मीसा भारती के साथ दिल्ली पहुंचे। सोमवार को वह व्हीलचेयर से कोर्ट पहुंचे। ईडी ने लालू यादव पर अपराध अर्जित आय छिपाने और उसे अन्य कार्य में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।
  • चार्जशीट में बताया गया कि लालू यादव ने रेलवे मंत्री रहते पटना के महुआ बाग में जमीन मालिकों को रेलवे में नौकरी देने के बदले कम कीमत पर जमीन बेचने को मजबूर किया है। ईडी ने लालू के दोनों बेटों सहित कुछ सहयोगियों के नाम एफआईआर की है।

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