जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रशासन की संयुक्त टीम की ने झोलाछाप डॉक्टरों और बिना पंजीयन क्लीनिक चलाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने औचक निरीक्षण कर अवैध रूप से संचालित 8 क्लीनिकों को सील कर दिया है। जहां बिना पंजीयन क्लीनिक चलाने वाले 10 क्लीनिक संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
शिकायतों पर हुआ एक्शन
उल्लेखनीय है कि, जिला प्रशासन की तरफ से यह कार्रवाई बस्तर जिले में झोलाछाप डॉक्टर अवैध तरीके से क्लीनिक का संचालन करते थे। ये डॉक्टर गांव-गांव घूमकर मरीजों का इलाज करते थे। गलत इलाज को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई है। जहां जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम जिला मुख्यालय से लेकर विकासखण्ड मुख्यालयों और गांवों में संचालित दवाखानों, डॉक्टरों और मेडिकल स्टोर्स में लगातार दबिश देकर उनकी वैधानिकता की जांच-पड़ताल कर रही है।
इन क्लिनिक वालों को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस
बस्तर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि, नर्सिंग होम एक्ट के तहत अवैध दवाखानों और अपंजीकृत चिकित्सकों के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। जहां जगदलपुर स्थित आशा क्लीनिक, जगन्नाथ क्लीनिक, दुर्गा क्लीनिक, एपेक्स डेंटल क्लीनिक, डॉ. केके. राय, नेहा डेंटल क्लीनिक और मेडिकेयर पैथालॉजी लैब के संचालकों और लोहाण्डीगुडा ब्लॉक अंतर्गत साहू मेडिकल स्टोर के संचालक घनाराम साहू, डॉ. हरीश मरकाम, तोकापाल ब्लॉक अंतर्गत एके. विश्वास सड़क पारा को नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीयन न होने के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
इन क्लिनिक को किया गया सील
जगदलपुर में संचालित सागर दवाखाना को जिला प्रशासन ने बिना योग्यता के क्लीनिक का संचालन करने के मामले में सील बंद कर दिया गया है। इसी तरह बिना चिकित्सकीय योग्यता के बकावण्ड में क्लीनिक का संचालन करने वाले चन्द्रशेखर मौर्य, नानगुर में संदीपदास, लोहाण्डीगुडा में डॉक्टर पिताम्बर साहू, बकावण्ड के ग्राम सतोषा करपावंड में संचालित मंडल प्रायमरी हेल्थ केयर सेंटर, तोकापाल में दीनानाथ तिवारी, दरभा ब्लॉक के चिंगपाल में गिरीश कुमार कश्यप, बस्तर में लिजा मेडिकल स्टोर्स को सील कर दिया गया है।