आबकारी विभाग की कार्रवाई : फार्म हाउस से 110 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, करीब 7 लाख है कीमत

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जब्त किए गए अंग्रेजी शराब
बलौदाबाजार जिले के ग्राम बनसाकरा में आबकारी विभाग की टीम ने 110 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया है। इसकी कीमत तकरीबन 7 लाख बताई जा रही है।

कुश अग्रवाल- बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के सिमगा विकासखंड अंतर्गत ग्राम बनसाकरा में आबकारी विभाग की उड़नदस्ता टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई के दौरान गांव के एक सुनसान फार्म हाउस से 110 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग साढ़े छह लाख रुपए बताई जा रही है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि, जब्त की गई शराब मध्य प्रदेश में निर्मित है। जिसे छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से लाकर छुपाया गया था। यह फार्म हाउस गांव के बाहरी हिस्से में नदी किनारे स्थित है। जिसे अवैध गतिविधियों के लिए सुरक्षित स्थान मानकर इस्तेमाल किया जा रहा था। आबकारी विभाग बलौदाबाजार के अधिकारियों के मुताबिक, कार्रवाई विशेष सूचना के आधार पर की गई थी। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच राज्य आबकारी विभाग की उड़नदस्ता टीम द्वारा की जा रही है।

श्रद्धालुओं के भेष में पहुंची पुलिस, 350 लीटर कच्ची महुआ दारू जब्त

वहीं 14 अप्रैल, सोमवार को छत्तीसगढ़ के कोटा में मरहीमाता दर्शनीय स्थल पर दर्शनार्थियों के भेष में पहुंचे पुलिसकर्मियों ने अवैध रूप से शराब बेच रहे दो लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया था। यह कार्रवाई बेलगहना पुलिस ने की थी। जानकारी के अनुसार, ग्राम भनवारटंक स्थित मरहीमाता स्थल पर कुछ लोग भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब बेचकर अवैध रूप से धन कमा रहे थे। इस सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में पुलिस टीम बनाकर सिविल यूनिफॉर्म में रेड की गई थी।

रेड के दौरान दो आरोपी गिरफ्तार

आरोपी रामचरण मरकाम पिता सुनहार सिंह 52 वर्ष निवासी कलमीटार, थाना रतनपुर के कब्जे से 210 लीटर महुआ शराब और 450 रुपए नगद बरामद हुए थे। कुल कीमत करीब 42,450 रुपए के थे। आरोपी बृजेश यादव पिता गोविंद यादव 21 वर्ष निवासी खोगसारा, बेलगहना के पास से 140 लीटर शराब और 320 रुपए नगद मिले। कुल कीमत करीब 28,320 रुपए थे। कुल 350 लीटर कच्ची महुआ शराब और 770 रुपए नगद बरामद हुई थी। शराब की कुल कीमत 70,770 रुपए आंकी गई थी।

आरोपियों को भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

दोनों आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट की धारा 34(2), 34(1)ख के तहत कार्रवाई की गई थी। आरोपियों को 13 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार कर 14 अप्रैल को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इस कार्रवाई में चौकी बेलगहना प्रभारी उप निरीक्षक भावेश शेंडे, आरक्षक ईश्वर नेताम, विजेंद्र कोल और महिला आरक्षक किरण राठौर की विशेष भूमिका रही थी।

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