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छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को पीएससी परीक्षा 2005 की सभी उत्तर पुस्तिकाएं सूचना के अधिकार के तहत देनी होगी। 19 साल बाद अभ्यर्थी को हाईकोर्ट से यह राहत मिली है। 

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को पीएससी परीक्षा 2005 की सभी उत्तर पुस्तिकाएं सूचना के अधिकार के तहत देनी होगी। 19 साल बाद अभ्यर्थी को हाईकोर्ट से यह राहत मिली है। इसमें हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने साल 2005 में ली गई मुख्य परीक्षा के सातों विषय की उत्तर पुस्तिकाएं सूचना के अधिकार के तहत देने के निर्देश दिए हैं। 

दुर्ग निवासी प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव ने पीएससी 2005 की परीक्षा दी थी। 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं देने की मांग की गई थी। पर लोक सेवा आयोग के जन सूचना अधिकारी ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। जिसके बाद प्रवीण ने इसकी अपील राज्य सूचना आयोग में की थी। राज्य सूचना आयोग में की थी। राज्य सूचना आयोग ने भी साल 2015 में अभ्यर्थी के पक्ष में फैसला देते हुए पीएससी को आंशर शीट देने के लिए कहा था। 

पीएससी ने दी थी राज्य सूचना आयोग के फैसले को चुनौती 

राज्य सूचना आयोग के फैसले को दरकिनार करते हुए पीएससी ने 2015 में ही आयोग के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गौरव सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट के कई मामलों में दिए गए फैसलों की जानकारी दी। इसके बाद हाईकोर्ट ने परीक्षार्थी को इसका हकदार घोषित किया और पीएससी को आंसर शीट देने के निर्देश दिए। राज्य सूचना आयोग के आदेश अनुसार पीएससी परीक्षा 2005 के सभी सात प्रश्नपत्रों की उत्तर पुस्तिकाएं अभ्यर्थी को देने के निर्देश दिए थे। अब हाईकोर्ट ने भी यही आदेश दिया है। 

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