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कोयला घोटाले के एक आरोपी सुनील अग्रवाल को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाले में आरोपी इन्द्रमणि ग्रुप के सुनील अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इससे पहले सुनील अग्रवाल की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज कर दी गई थी। 

उल्लेखनीय है कि, ED ने 500 करोड़ से ज्यादा के कोयला घोटाले में 11 अक्टूबर 2022 को सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। यह पूरा घोटाला कोयला परिवहन में कमीशनखोरी का है। इसमें लगभग 500 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का अनुमान है। इस मामले में ED ने राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, तिवारी के चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी, छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई और कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पूछताछ के बाद ज्यूडिशियल रिमांड पर रायपुर जेल में बंद हैं।

हाईकोर्ट ने नहीं दी थी जमानत

उल्लेखनीय है कि, ED की जांच में 540 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला सामने आया था। मामले में ईडी ने इंद्रमणि कोल के डायरेक्टर सुनील अग्रवाल को 11 अक्टूबर 2022 को गिरफ़्तार किया था। अग्रवाल पर कोयले की अवैध कमाई से मिले काले धन को सफ़ेद करने और संपत्तियों में निवेश करने का आरोप है। इस मामले में राहत पाने की उम्मीद से सुनील अग्रवाल ने हाईकोर्ट में 15 फरवरी 2020 को पहली बार ज़मानत याचिका लगाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से अग्रवाल को राहत मिली है।

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