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कुरुद पुलिस ने कृषि भूमि के संबंध में धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया हैं। आरोपियों ने कृषि भूमि को बेंचकर 3 लाख रूपये लेकर के धोखाधड़ी किया था।

यशवंत गंजीर-कुरुद। छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के कुरुद पुलिस ने कृषि भूमि के संबंध में धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया हैं। आरोपियों ने 2.09 हेक्टेयर कृषि भूमि को फर्जी रूप से बिक्री ईकरारनामा तैयार कर और आम मुखत्यार नामा देकर 3 लाख रूपये लेकर के धोखाधड़ी किया था।

बता दें कि आरोपियों को  धारा-419, 420, 467, 468, 471, 120 बी भादवि० के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। 

लिखित रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है

कुरुद पुलिस द्वारा प्रार्थी अनावरूल हसन पिता मोहम्मद सरदार खान उम्र 45 वर्ष, शारदा चौक रायपुर को प्रकरण के आरोपीगण लिक्यन वाल्टर कथित नाम समारूराम वर्मा ने ग्राम खपरी स्थित प.ह.न० 02 अभिलेख अनुसार कृषक समारू राम पिता कपूरचंद के खसरा नं0 269 से 275 तक, 762 से 768 कुल रकबा 2.09 हे० कृषि भूमि को फर्जी रूप से बिक्री ईकरारनामा तैयार कर, आम मुखत्यार नामा देकर 3 लाख रूपये लेकर धोखाधड़ी करने कि लिखित रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

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आरोपी ने अपने साथी के साथ किया था पैसों का बंटवारा
विवेचना के दौरान आरोपी लिक्यन वाल्टर अपने साथी मुकेश साहू द्वारा मिलकर उक्त खसरा नंबर का फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर और असल भूमि स्वामी समारू राम वर्मा के जगह समारू राम ढीमर को खड़ी कर भूमि का विक्रय इकरारनामा तैयार कर अनावरूल हसन से 3 लाख रू. लेकर अपने साथी मुकेश साहू के साथ आपस में पैसो को बटवारा करना व पैसा को खर्च कर देना बताया। आरोपी द्वारा एक अन्य साथी मुकेश साहू पिता उत्तरा कुमार साहू उम्र 44 वर्ष, मुरा को भी गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना कुरुद से सउनि.कमीलचंद सोरी, आर.गोपाल चंद्राकर,डेनेश्वर टंडन,महेश साहू एवं सायबर प्रभारी सउनि. प्रदीप सिंग,प्रआर. विजय पति,आर.महेंद्र सिन्हा की भूमिका रही है।

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