रायपुर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के आबकारी अधिकारी मोहित जायसवाल को निलंबित कर दिया गया है। ज्यादा कीमत पर शराब बेचे जाने की शिकायत मिलने पर चार अफसरों की टीम ने महासमुंद जिले की दुकानों की जांच की। जांच में दो दुकानों तुमगांव और झलप में ज्यादा कीमत पर शराब बचते हुए कर्मचारी पाए गए। कर्मचारी बिना बेच और वर्दी के ही दुकान में काम करते पाए गए। इसी अव्यवस्था के चलते जिला आबकारी अधिकारी पर कार्यवाही की गई है।

8 शराब दुकानों में छापामार कार्रवाई
बता दें कि स्थानीय स्तर पर की जा रही शिकायतों के बाद भी संबंधित अफसर कोई कार्रवाई नही कर रहे थे। ऐसा माना जा रहा था कि प्लेसमेंट एजेंसी और अफसरों की सांठगांठ से इस पूरे खेल को अंजाम दिया जा रहा था। ऐसे में राज्य स्तरीय दल ने जिले के 8 शराब दुकानों में छापामार कार्रवाई की, जिसके बाद जिला आबकारी अधिकारी को दोषी पाए जाते हुए निलंबन की अनुशंसा की गई।

दरअसल, 1 अक्टूबर को राज्य स्तरीय विभागीय अफसरों की टीम ने जिले के शराब दुकानों में छापामार कार्रवाई की। जिसमें लगभग सभी शराब दुकानों में साफ- सफाई में कमी, अनुशासन हीनता, मिलावट की शराब बिक्री, कुछ दुकानों में ओवर रेट में शराब बेचे जाने की शिकायत को सही पाया गया। वहीं पिछले साल की तुलना में इस साल जिले में कम बिक्री के दर में कमी आई है। इसके चलते जिला आबकारी अधिकारी जायसवाल को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने और जिले के शराब दुकानों में नियंत्रण ना रखने को लेकर निलंबित कर दिया गया।

अधिक रेट की मिली शिकायत 
राज्य स्तरीय टीम द्वारा बागबाहरा, झलप, तुमगांव और पिथौरा के 08 मदिरा दुकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। जिसमें झलप के अंग्रेजी शराब दुकान और तुमगांव के कम्पोजिट बिल्डिंग में निर्धारित रेट से अधिक मूल्य में शराब बेचने की शिकायत मिली। जिस पर प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई किया जाएगा। साथ ही किसी भी दुकानों में वर्दी और आईडी के साथ सेल्समैन नहीं पाए गए। इसी तरह आहाता निरीक्षण भी किया गया और यहां साफ सफाई के निर्देश दिए गए। 

छापा मारकर सुपरवाइजर पर कार्रवाई 
तुमगांव स्थित कंपोजिट अंग्रेजी शराब दुकान में ओवर रेट की शिकायत पर छापेमार कार्रवाई करते हुए रायपुर उड़नदस्ता की टीम ने सुपरवाइजर को अधिक रेट पर बेचते रंगे हाथों पकड़ा था। डिप्टी कमिश्नर पीएल साहू, आबकारी इंस्पेक्टर आर के देवांगन ने अंग्रेजी शराब दुकान के सुपरवाइजर भोजराम पटेल को 220 रुपार की बियर को 250 रुपए में बेचते पकड़ा और कमिश्नर ने शिकायत को सही पाया और सुपरवाइजर के खिलाफ पंचनामा और बयान दर्ज कर कार्रवाई की। यहां पहुंचे अफसरों को प्रिंटर खराब मिला। जिसके कारण पिछले 6 महीने से उपभोक्ता को बिल नहीं दिया जा रहा था। बता दें घोड़ारी (नदीमोड़) में कुछ दिन पहले भी देशी शराब दुकान में पानी मिलावट करते पकड़ा गया। 

दुकान की तलाशी लेते हुए अधिकारी

यह है आदेश में 
छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के विशेष सचिव देवेंद्र सिंह भारद्वाज द्वारा 3 अक्टूबर को जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि मोहित कुमार जायसवाल जिला आबकारी अधिकारी का अपने प्रभार जिले में नियंत्रण शिथिल होना स्पष्ट परिलक्षित है, जो श्री जयसवाल की शासकीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है तथा सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के सर्वथा प्रतिकूल होकर छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत दंडनीय है।