रायपुर। छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासन विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी- कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया है। जिसके तहत कर्मचारी- अधिकारी बिना अपॉइंटमेंट लिए मंत्री या सीनियर अधिकारियों से मिलने नहीं जा सकते हैं। यदि वे बिना अपॉइंटमेंट के जाते हैं तो उस पर विभाग सख्त कार्यवाही करेगा।सामान्य प्रशासन विभाग ने बाकायदा इसके लिए निर्देश जारी किया हैं।

बिना अनुमति ना आएं मंत्रालय 

जारी आदेश

विभाग की ओर से जारी आदेश में लिखा गया है कि, कई मामलों में ये देखने को मिल रहा है कि, व्यक्तिगत समस्या लेकर मंत्रालय में मिलने आते है। जबकि उनकी समस्या का समाधान विभागाध्यक्ष कार्यालय या जिला कार्यालय के स्तर से ही किया जा सकता है। फॉओ-अप भी उसी कार्यालय से होगा। इसके लिए कर्मचारियों को मंत्रालय आने या किसी को भेजने की जरुरत नहीं होगी।

लिखित आवेदन देने के बाद ही आएं 
 
विभाग के आदेश में आगे लिखा है कि,  कई दिनों से ये भी देखने में आया है कि विभागीय मंत्री और सीनियर अफसरों के पास अधिकारी कर्मचारी बिना किसी परमिशन के उनसे मिलने जा रहे हैं। इससे कर्मचारियों का अनुशासन तो प्रभावित होता ही है साथ ही में संबंधित कर्मचारी काम की जगह पर प्रभाव पड़ता है। विभाग की ओर से जारी आदेश में लिखा है कि किसी अधिकारी या कर्मचारी को विभागीय मंत्री या सीनियर अफसरों से मुलाकात करनी है तो वो "उचित माध्यम से" विभागीय चैनल के जरिए अनुमति ले और उसके बाद ही मिलने जाए। लिखित में आवेदन दें और मिले हुए समय के अनुसार ही मिलने पहुंचे।

बिना अनुमति आये तो होगी कार्रवाई 

विभाग की ओर से निर्देश को ना मनाने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही की बात कही है। विभाग की ओर से कहा गया है कि, बिना अनुमति के मिलने गए अधिकारी कमर्चारियों की इस प्रकार की उपस्थिति प्रसिविल सेवा नियम 1965 के नियम 21 के अंतगत कदाचरण मानी जाएगी और संबंधित शासकीय सेवक के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए।