करन साहू-बिलाईगढ़। छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ क्षेत्र में स्थित क्रेशर में एक महिला की मौत की खबर को haribhoomi.com ने प्रमुखता से प्रकाशित किया। इस खबर पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने शनिवार को खनिज अधिकारी एचडी भारद्वाज को कारवाई के निर्देश दिए।
पाई गईं कई अनियमितताएं
खनिज अधिकारी भारद्वाज के मार्गदर्शन में खनिज अमले ने बिलाईगढ क्षेत्र में स्थित मित्तल स्टोन क्रेशर प्रो. सुरेश अग्रवाल, के दुर्घटनास्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खनिज खनन, परिवहन, भंडारण नियम 2009 के शर्तों और नियमों का उल्लंघन पाया गया। जिसमें भंडारण स्थल पर फेंसिंग, दीवारों का घेरा नहीं होना पाया गया। स्थापित क्रेशर में डस्ट सेपरेशन हेतु कवर नहीं होना पाया गया। मौका स्थल पर फर्स्ट एड बॉक्स एवम् प्राथमिक सुरक्षा उपकरण नहीं पाए गए।
नोटिस देकर पांच दिन में मांगा जवाब
इन सभी के संबंध में मित्तल स्टोन क्रेशर प्रो. सुरेश अग्रवाल को नोटिस दिया गया और क्रेशर को सील कर बंद किया गया। इस संबंध में पांच दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर छत्तीसगढ़ खनिज खनन, परिवहन, भंडारण नियम 2009 के तहत एक पक्षीय कार्यवाही किए जाने की बात कही गई है।