कुश अग्रवाल- बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 12 चिकित्सा संस्थानों में दबिश देकर निरीक्षण किया। परीक्षण के दौरान इन संस्थानों द्वारा बिना नर्सिंग होम एक्ट में पंजीयन संचालन करना पाया गया है। इस दौरान बिना अनुमति के चलने वाले संस्थानों को नोटिस देकर विधिवत अनुमति लेने की अंतिम चेतावनी दी गई है।
दरअसल जिले के कलेक्टर दीपक सोनी ने बिना किसी वैध अनुमति से जिले में संचालित निजी अस्पताल तथा डायग्नोस्टिक सेंटरों पर कार्रवाई के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए थे। इस कड़ी में कसडोल विकासखंड के 12 चिकित्सा संस्थानों में नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश कुमार अवस्थी के मार्गदर्शन में टीम ने दबिश देकर निरीक्षण किया साथ ही नोटिस देकर विधिवत अनुमति लेने की अंतिम चेतावनी दी गई है।
बिना अनुमति संचालित संस्थानों को नोटिस जारी
सीएमएचओ ने बताया की जिले में इस प्रकार के बिना अनुमति के खोले गए संस्थानों के निरीक्षण हेतु टीम का गठन किया गया है। इस टीम द्वारा ही दबिश दी गई। परीक्षण के दौरान कई संस्थानों द्वारा बिना नर्सिंग होम एक्ट में पंजीयन संचालन करना पाया गया है। इसके लिए स्थान पर ही उन्हें नोटिस दिया गया। नोटिस में उल्लेख है की बिना अनुमति संस्था का संचालन करने पर पहली बार संचालक पर राज्य उपचर्या गृह तथा रोगोपचार सम्बंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन नियम 2010 के अनुसार 20 हज़ार के जुर्माने का प्रावधान है। जबकि दूसरी बार ऐसा करते पाए जाने पर तीन साल की सजा और 50 हज़ार जुर्माना का प्रावधान है।
इन संस्थानों की हुई जांच
जिन संस्थाओं की जांच की गई उसमें वर्मा पैथोलॉजी कटगी,गायत्री क्लीनिक कटगी, गुप्ता क्लीनिक कटगी, क्योर बे ई क्लीनिक ,रामगोपाल साहू लैब ,शर्मा मेटा पैथोलॉजी ,सिटी डेंटल केयर ,कबीर पैथोलोजी,वासु पैथोलॉजी छांछी, ओम हेल्थ सेंटर छांछी,श्री रत्ना क्लीनिक, मानस पैथोलॉजी शामिल है। सी. एम. एच. ओ के अनुसार आगे भी जिले में यह जांच जारी रहेगी तथा बिना अनुमति संचालित संस्थाओं पर कार्रवाई की जाएगी।