कछुओं की मौत पर हाईकोर्ट की टिप्पणी : पुजारी भी मर्डर कर सकता है, गंभीरता से होगी जांच 

High court Bilaspur, Turtles Priest , Mahamaya Kund, Chhattisgarh News In Hindi
X
रतनपुर के महामाया कुंड के जाल में फंसकर मृत मिले 23  कछुओं के आरोपी की जमानत पर सुनवाई करते गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि पुजारी भी मर्डर कर सकता है।

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने रतनपुर के महामाया कुंड के जाल में फंसकर मृत मिले 23 कछुओं के आरोपी की जमानत पर सुनवाई करते गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि पुजारी भी मर्डर कर सकता है। मजाक बना रखा है, पवित्र स्थान को गंदा बना दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच होगी तो और भी आरोपी सामने आएंगे। पुजारी-पुजारी और लेडी लेडी करके बचाव मत करिए। रतनपुर के महामाया मंदिर के कुंड में कछुओं की मौत के मामले में ट्रस्ट के उपाध्यक्ष और मंदिर के पुजारी सतीश शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोपी सतीश शर्मा ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि, आवेदक महामाया मंदिर का मुख्य पुजारी है। ट्रस्ट ने फैसला लिया कि मंदिर के बगल के तालाब की सफाई कराई जाएगी। मछुआरों को इसका ठेका दिया गया। सफाई के दो दिन बाद मरे हुए कछुए पाए गए। इस पर वन विभाग को मौके पर बुलाया गया। इसके बाद पुजारी के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दिया गया। आरोपी के वकील ने बताया कि ट्रायल कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले को स्वत संज्ञान के तौर पर लिया गया है।

मंदिर ट्रस्ट को दिया गया तालाब

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह उपाध्यक्ष और पुजारी है। तालाब की सफाई करने वाले मछुआरों को ट्रस्ट के आदेश पर अंदर आने दिया गया था। इस पर कोर्ट ने पूछा और कौन-कौन आरोपी हैं इसमें और कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। सरकारी वकील की ओर से कहा गया कि मामले में ठेकेदार आनंद जायसवाल के साथ मछुआरे अरुण और विष्णु धीवर भी आरोपी हैं। हाईकोर्ट में नगर पालिका हैं। हाईकोर्ट में नगर पालिका परिषद रतनपुर ने भी आवेदन प्रस्तुत किया। नगर पालिका की ओर से कहा गया कि क्षेत्र में जितने भी तालाब हैं नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आते हैं।


WhatsApp Button व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp Logo
Next Story