बिलासपुर। पुलिस भर्ती परीक्षा( police recruitment exam)की एक अभ्यर्थी पुष्पा सिदार की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट (High Court)ने भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India)को नोटिस जारी कर अंतिम चयन सूची जारी करने के संबंध में राज्य शासन को दी जाने वाली सहमति पर जल्द फैसला लेने कहा है। साथ ही कोर्ट को भी इससे अवगत कराने कहा गया है। अगली सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने एक सप्ताह का समय तय किया है। गुरुवार को याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगने की जानकारी दी है।
ज्ञात हो कि, इससे पहले टोपेश्वर सिंह राजपूत एवं अन्य 20 अभ्यर्थियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अंतिम चयन सूची जारी करने की गुहाई लगाई थी। इस याचिका पर राज्य शासन ने जानकारी दी कि राज्य में अभी आदर्श आचार संहिता लागू है। इस पर कोर्ट ने शासन को निर्देशित किया था कि चुनाव आयोग से अनुमति लेकर अंतिम चयन सूची जारी की जाए।
5 साल बाद भी अंतिम चयन सूची जारी नहीं
ज्ञात हो कि, गृह विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार ने सूबेदार, प्लाटून कमांडर, सब-इंस्पेक्टर (फिंगर प्रिंट), सब- इंस्पेक्टर (प्रश्नांकित दस्तावेज), सब- इंस्पेक्टर (कंप्यूटर) और सब- इंस्पेक्टर (रेडियो) के अधिसूचना जारी की है। 655 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2018 में विज्ञापन जारी किया था। वर्ष 2021 में पदों में बढ़ोतरी करते हुए इसे 975 कर दिया गया। तीन स्तर पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई। 17 अगस्त से आठ सितंबर तक विभाग ने साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद आज तक अंतिम चयन सूची जारी नहीं की गई है। दरअसल उम्मीदवारों के शारीरिक मापदंड परीक्षा पुलिस ने ली थी। इसके बाद 70 हजार अभ्यर्थियों की सूची लिखित परीक्षा लेने के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल के हवाले कर दिया था। प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया था। साक्षात्कार की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। अब अंतिम सूची जारी करना शेष है।