बिलासपुर- हाईकोर्ट ने ट्रैफिक के मामले में बड़े शहरों के लिए रोडमैप लगाने की तैयारी करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं राज्य के यातायात प्रभारी को नोटिस जारी कर दिया है। हाल ही में बिलासपुर के नेहरू चौक पर एम्बुलेंस पलटने का मामला सामने आया था। जिसके बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। 

एंम्बूलेंस चालक समेत मरीज घायल...

आपको बता दें, एम्बुलेंस पलटने की वजह से चालक समेत उसमें सवार मरीज को गंभीर चोट आई थी। हालांकि जब यह केस कोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने ट्रैफिक व्यवस्था की बात करते हुए इंमरजेंसी सेवाओं की गाड़ी सीधे निकलने की बात कही, जिस वक्त एम्बूलेंस निकले, उस वक्त ट्रैफिक सिग्नल को फ्री कर दिया जाए। कोर्ट ने इस केस को लेकर डीजीपी, कलेक्टर और ट्रैफिक प्रभारी को नोटिस थमा दिया है। 

रोडमैप तैयार करें...

ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक रखने के लिए कोर्ट ने इमरजेंसी सेवा यानी एम्बुलेंस, फायर की गाड़ियों के लिए रोडमैप तैयारी करने के लिए कहा कि, हाईकोर्ट ने बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग जैसे बड़े शहरों में रोडमेप तैयार करने के आदेश दे दिए है। 

संसाधन से ज्यादा सटीक प्लान बनाएं- कोर्ट

हाईकोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि, जितना साध है, उससे ज्यादा बेहतर व्यवस्था करवाने का विचार किया जाए और इसे जल्द से जल्द लागू कर दिया जाए, आम जनता को दिकक्तों का सामना न करना पड़े इस बात का भी ध्यान दिया जाए...बिना जाम में फंसे उन्हें आने-जाने की बेहतर व्यवस्था देने पर काम किया जाए। बिलासपुर सहित बड़े बड़े शहरों में यातायात की अव्यवस्था से आम जनता परेशान है। इसका जिम्मेदार यातायात विभाग है। यातायात को सही कैसे किया जाए, यह सुझाव भी कोर्ट ने यातायात विभाग से मांगा है।