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हाईकोर्ट ने यात्री ट्रेनों को लगातार रद्द किए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए रेलवे बोर्ड को केंद्र शासन से इस बारे में निर्देश लेकर जानकारी पेश करने कहा है। अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी।

रायपुर। यात्री ट्रेनों को निरंतर रद्द करने के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र शासन से रेलवे बोर्ड से इस बारे में निर्देश लेकर जानकारी प्रस्तुत करने को कहा है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि, मालगाड़ियां उसी रूट पर लगातार चलाई जा रहीं हैं तो यात्री ट्रेनें क्यों नहीं चल सकती। इसके साथ ही पटरियों की खराब होने की बात है तो यात्री ट्रेनें तो चल ही नहीं रहीं तो मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रहा है। अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी।

तीन साल से लगातार

याचिका के मुताबिक, मरम्मत और आधुनिकीकरण के नाम पर तीन साल से ट्रेनों को कैंसिल करने का सिलसिला जारी है। पैसेंजर, मेमू और डेमू ट्रेनों को रद्द करना तो यहां आम बात हो गई है। हावड़ा, दिल्ली रूट से लेकर बिहार, कटनी रूट की ट्रेनें लगातार प्रभावित हो रहीं हैं।

उसी ट्रेक पर मालगाड़ी कैसे चलाई जाती है

याचिका के अनुसार, लगातार मांग और शिकायत के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि दूसरी ओर मालगाड़ियां उसी रूट पर लगातार चलाई जा रही हैं। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अवग्रवाल की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने रेलवे से पूछा है कि क्या ऐसी वजह है कि यात्री गाड़ियां अचानक बड़ी संख्या में रद्द की जा रही हैं।

 

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