रायपुर। कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति तथा राजद्रोह के आरोप में फोर्सली रिटायर किए गए आईपीएस तथा एडीजी के पद पर पदस्थ रहे जीपी सिंह के पक्ष में कैट के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय के बाद श्री सिंह की जल्द ही पुलिस विभाग में बहाली हो सकती है। गौरतलब है कि, राज्य सरकार की अनुसंसा पर केंद्र सरकार ने 1994 बैच के आईपीएस अफसर जीपी सिंह को फोर्सली रिटायरमेंट करने का आदेश दिया था। आदेश के खिलाफ श्री सिंह ने कैट में याचिका दाखिल की थी। श्री सिंह की याचिका पर कैट ने 30 अप्रैल को श्री सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया। 

यहां देखें आदेश 

उल्लेखनीय है कि, तीन वर्ष पूर्व पांच जुलाई 2021 को जीपी सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में कार्रवाई की गई। उसके तीन दिन बाद आठ जुलाई को श्री सिंह के खिलाफ कोतवाली थाना में राजद्रोह का मुकदमा कायम किया गया। राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होने के दूसरे दिन नौ जुलाई 2021 को श्री सिंह ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ लगे आरोपों को पॉलिटिकल विक्टमाइजेशन का केस बताया। वहीं, आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह के मामले में ईओडब्लू ने उन्हें गुड़गांव से गिरफ्तार किया था। वे लंबे समय तक जेल में रहे। फिर सरकार की सिफारिश पर एमएचए ने उन्हें फोर्सली रिटायर कर दिया था।