जनपद पंचायत की संपत्ति जब्त : कुर्क कर पीड़ित परिवार को दी जाएगी सहायता राशि,  काम के दौरान हुई थी मजदूर की मौत 

janpad Panchayat Property confiscated
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हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर जनपद पंचायत की संपत्ति जब्त
हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर बलौदाबाजार जिले के जनपद पंचायत की संपत्ति जब्त कर कार्रवाई की गई है। संपति को कुर्क कर पीड़ित परिवार को सहायता राशि मिलेगी।

कुश अग्रवाल- बलौदा बाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जनपद पंचायत पर बड़ी कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट के आदेश के पर जनपद पंचायत की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। जनपद पंचायत के ग्राम देवरी के मजदूर की काम के दौरान मनरेगा मौत हो गई थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने मृतक मजदूर के परिवार को सहायता राशि देने का आदेश दिया था। वहीं अब आदेश पालन नहीं करने पर कार्यालय के कुर्सी टेबल सहित अन्य सामानों को जब्त कर लिया गया है।

दरअसल, जनपद पंचायत के ग्राम देवरी के ग्रामीण की मनरेगा काम के दौरान मौत हो गई थी। जिसके बाद मृतक की पत्नी ने न्यायलय से न्याय की गुहार लगाई थी। जिस फैसला सुनाते हुए कोर्ट पीड़ित परिवार को 11 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया था। वहीं जनपद पंचायत के जिम्मेदार लोगों ने आदेश को नजरअंदाज कर दिया। वहीं अब कोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर कार्यालय की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है।

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कार्यालय की टेबल- कुर्सी को किया गया जब्त

हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई

हाईकोर्ट के आदेश के बाद तहसीलदार ने आदेश का पालन करते हुए कुर्सी टेबल सहित अन्य सामानों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जब्त किए गए सभी फर्नीचर की कुर्की की जाएगी। जिसके बाद पीड़ित परिवार को सहायता राशि प्रदान की जाएगी। हाईकोर्ट ने संपत्ति कुर्क कर पीड़ित को 11 लाख रुपए देने का आदेश दिया है।

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