शराब घोटाला : अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, ईओडब्ल्यू और एसीबी भी कर रही मामले की जांच

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शराब घोटाले में रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में जेल में बंद रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। ईओडब्ल्यू और एसीबी की जांच के चलते जमानत मिलने के बाद भी टुटेजा जेल में ही बंद रहेंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में जेल में बंद रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। ईडी केस में टुटेजा को बड़ी राहत मिली है। वहीं जमानत मिलने के बाद भी अनिल टुटेजा अभी रिहा नहीं हो पाएंगे। शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू और एसीबी भी जांच कर रही है।

वहीं पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को 7 अप्रैल को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। जहां विशेष कोर्ट ने कवासी लखमा को 11 अप्रैल तक ईओडब्ल्यू की रिमांड पर भेजा था। यह दूसरी बार है जब ईओडब्ल्यू ने कवासी लखमा को रिमांड पर लिया है। कवासी लखमा को शराब घोटाले मामले में आरोपी बनाया गया है।

एपी त्रिपाठी समेत तीन को भी मिल चुकी है जमानत

बीते महीने छत्तीसगढ़ के दो हजार करोड़ से अधिक के शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने एपी त्रिपाठी समेत तीन को जमानत दे दी थी। घोटाले में आरोपी पूर्व IAS अनिल टूटेजा और अनवर ढेबर को कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है। शराब घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रही है। चर्चित शराब घोटाले में जेल में बंद एपी त्रिपाठी,अनुराग द्विवेदी और दीपक दुआरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। जांच एजेंसी ने एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) में FIR दर्ज कराई थी। इस दौरान ED की जांच में पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के तत्कालीन एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के मिले होने का पता चला।

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