रायपुर। कंपनियों को धारा-31 के अंतर्गत कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। जिन डिस्टलरियों को नोटिस मिला हैं, उसमें मेसर्स भाटिया वाईन मर्चेंट मुंगेली, वेलकम डिस्टिलरीज, बिलासपुर और छत्तीसगढ़ डिस्टलरीज लिमिटेड ग्राम खपरी, दुर्ग शामिल है। इन्हें 24 अप्रैल को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। नोटिस में स्पष्ट उल्लेख हैं कि, अप्रैल से 23 अप्रैल 2024 के बीच छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड से प्राप्त अप्रैल माह हेतु जारी स्टॉकिंग आदेश के विरूद्ध आसवनियों द्वारा देशी-विदेशी शराब की पूर्ति नहीं की गई है।
इतना ही नहीं जिन भंडारण भंडागार के लिए स्टॉकिंग आर्डर प्राप्त किए गए हैं, उनके विरूद्ध भी देशी मदिरा, मसाला व प्लेन प्रदाय नहीं किया गया है। आबकारी सचिव शंगीता ने कहा कि, विभाग ने पहले ही तय कर लिया हैं कि ग्राहकों के मन पसंद के मुताबिक शराब उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसी स्थिति में डिस्टलरी द्वारा अपनी पसंद और सुविधानुसार भंडारण भंडारगारों में देशी मदिरा, मसाला व प्लेन का प्रदाय न करना आबकारी शर्तों के अनुबंध के विपरीत हैं।
पांच लाख तक जुर्माना हो सकता है
बताया गया है कि इस गड़बड़ी के लिए आबकारी अधिनियम के तहत एक लाख और पांच लाख रुपए की शास्ति (जुर्माना) देय होगा। साथ ही छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के किन्ही उपबंधों या उनके अधीन बनाए गए किसी नियम के उल्लंघन पर यह अनुज्ञप्ति आबकारी आयुक्त द्वारा रद्द की जा सकती है। आबकारी सचिव ने तीनों डिस्टलरी को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 31 के अंतर्गत कार्यवाही करने का निर्देश जारी करते हुए कारण बताओ नोटिस दिया है, और सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही सभी जिला आबकारी अधिकारियों को भी निर्देशित किया हैं, किसी भी सूरत में दुकानों में शराब की कमी न हो और अनवरत शराब की सप्लाई दुकानों तक पहुंचे। इसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि ग्राहकों की मांग पर शराब की आपूर्ति हो सके।
शराब घोटाले में त्रिपाठी जेल दाखिल ईओडब्लू को मिली ढिल्लन की रिमांड
राज्य में कथित तौर पर दो हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के शराब घोटाला मामले में ईओडब्लू के अफसरों ने शराब तथा होटल कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन उर्फ पप्पू को केरल, कोच्ची से गिरफ्तार कर गुरुवार को स्पेशल कोर्ट में पेश किया। इसके साथ ही 12 अप्रैल को बिहार, गोपालगंज से गिरफ्तार किए गए आबकारी विभाग के पूर्व एमडी एपी त्रिपाठी की 14 दिनों की रिमांड अवधि समाप्त होने पर कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया है। जांच एजेंसी के आवेदन पर कोर्ट ने त्रिलोक को सात दिनों के लिए 2 मई तक रिमांड पर देने का फैसला सुनाया है। गौरतलब है कि शराब घोटाला मामले में ईडी एक नया ईसीआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। इसके साथ ही ईओडब्लू ने अलग से एफआईआर दर्ज की है। शराब घोटाले में ईडी मनी लांड्रिंग को लेकर जांच कर रही है, वहीं ईओडब्लू के अफसर पूरे मामले में आबकारी विभाग के अफसरों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कारोबारियों से साठ-गांठ कर शराब आपूर्ति करने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने की जांच कर रहे हैं।
टूटेजा से पूछताछ
उल्लेखनीय है कि, ईडी ने पिछले सप्ताह रविवार को पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर पूछताछ करने रिमांड पर लिया है। ईडी के आवेदन पर पीएमएलए कोर्ट ने पूर्व आईएएस सूची में शामिल हैं। वहीं भाजपा उम्मीदवार हेमा मालिनी, ओम बिरला और गजेंद्र सिंह शेखावत अपने- अपने निर्वाचन क्षेत्रों से लगातार तीसरी जीत की उम्मीद लगाये हुए हैं।
टुटेजा के खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई पर लगाई रोक
बिलासपुर। आईएएस अनिल टुटेजा और यश टुटेजा की क्रिमनल पिटीशन पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आगामी सुनवाई तक इनके खिलाफ किसी भी प्रकार की प्रतिकूल कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई को निर्धारित की गई है। आईएएस अनिल टुटेजा और बेटे यश टुटेजा के खिलाफ एसीबी ने एफआईआर दर्ज किया था।