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छत्तीसगढ़ के निजी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और एमएस, एम डी (पीजी) का अंतरिम फीस की निर्धारित। पुनरीक्षित प्रवेश एवं फीस विनिमायक समिति ने फीस तय की  है। 

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के निजी मेडिकल कालेजों में फीस विनियामक समिति ने फीस स्ट्रक्चर तय करने का निर्णय लिया है। इसके तहत एमबीबीएस और पीजी सीटों के फीस तय कर दिए गए हैं। कुल 5 मेडिकल कॉलेजों के लिए यह फीस निर्धारित की गई है।समिति ने निजी मेडिकल कालेजों के निरीक्षण, पड़ोसी राज्यों में प्रचलित फीस की दर और राज्य की स्थिति प्रति व्यक्ति औसत आय आदि तथ्यों को देखते हुए बैठक कर फीस तय की गई है। 

दरअसल प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति ने अंतरिम फीस निर्धारित की है इससे अब निजी मेडिकल कालेजों द्वारा अधिक फीस वसूली की मनमानी नहीं चल सकेगी। अधिकारियों ने बताया कि, श्री बालाजी इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस, रावतपुरा सरकार इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, रिसर्च सेंटर और अभिषेक आई मिश्रा मेमोरियल कॉलेज एंड रिसर्च के लिए हुए फीस निर्धारण की गई है। जिसमें सबसे अधिक श्रीबालाजी में 8 लाख 2 हजार 7 सौ रुपये प्रति वर्ष फीस तय की गई है। 

कॉलेजों में निर्धारित फीस  

विनिमायक समिति के तहत निर्धारित किए गए फीस के अनुसार रावतपुरा सरकार इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस,रिसर्च सेंटर, अभिषेक आई मिश्रा मेमोरियल कॉलेज और रिसर्च दोनों इंस्टिट्यूट में एमबीबीएस पाठ्क्रम के लिए 7 लाख 45 हजार 187 रुपए प्रतिवर्ष निर्धारित किए गए है। रिम्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लीनिकल सीटों के लिए 9 लाख 84 हजार से 500 रूपए प्रति वर्ष छात्रों को फीस देने होंगे। वहीं प्री-क्लीनिकल/ पैरा-क्लीनिकल के लिए प्रति वर्ष 7.92 लाख रुपये से 8.48 रुपए तक फीस तय हुई है। श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस  पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लीनिकल सीटों के लिए 10 लाख 54 हजार रूपए प्रति वर्ष छात्रों को फीस देने होंगे। इसी प्रकार प्री-क्लीनिकल/पैरा-क्लीनिकल के लिए प्रति वर्ष 8 लाख 48 हजार 200 रुपये फीस तय की गई है।

फीस में सभी सुविधा शामिल

फीस विनियामक समिति के अधिकारियों ने कहा है कि, मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए अंतरिम तय फीस में सभी सुविधाएं शामिल हैं। संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि, प्रति वर्ष तय किए गए फीस में मेडिकल छात्रों से यूनिफार्म, आइडी कार्ड, लेबोरेटरी, विभिन्न  सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलकूद, एनएसएस, भवन, फर्नीचर, उपकरण आदि मदों में कोई अतिरिक्त राशि वसूल नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की फीस की तय राशि से अधिक की वसूली हुई तो निजी मेडिकल कालेजों पर कार्रवाई की जाएगी।

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