रायपुर। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए कलेक्टोरेट में तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा की दृष्टि से कलेक्टोरेट परिसर में बाहरी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए बांस- बल्लियों के बैरिकेड्स लगाए गए हैं, वहीं नामांकन पत्रों की बिक्री व जमा कराने के लिए नामांकन कक्ष में तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं। चुनाव की अधिसूचना शुक्रवार 18 नवंबर को जारी होगी। इसी दिन से चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री और नामांकन दाखिल की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थी 25 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे, वहीं 28 अक्टूबर को स्क्रूटनी और 30 अक्टूबर तक नामांकन वापस ले सकेंगे। 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना होगी।

कलेक्टोरेट परिसर में बाहरी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक

दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए कलेक्टोरेट में सुरक्षा का पुख्ता इंतजार किया जा रहा है। नामांकन पत्रों के वितरण के बाद कई प्रत्याशी अपने संगठन के पदाधिकारी- कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस की शक्ल में नामांकन दाखिल करने पहुंचते हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने नामांकन पत्रों की बिक्री और दाखिला की प्रकिया शुरू होने से खत्म होने तक कलेक्टोरेट परिसर में बाहरी गाड़ियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए कलेक्टोरेट के मुख्य गेट के आगे बांस- बल्लियों का बैरिकेड्स लगाया गया है। इस तरह नामांकन जमा करने के लिए प्रत्याशियों को पैदल चलकर परिसर के अंदर जाना होगा।

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कलेक्टर ने किया बूथों का निरीक्षण

उपचुनाव के मद्देनजर कलेक्टर गौरव सिंह ने विधानसभा क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों में जाकर बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्र में मतदाताओं के प्रवेश और निकासी के लिए अलग-अलग गेट तैयार करने, बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था, वेटिंग हॉल और मतदान केंद्रों में आवश्यकतानुसार बेंच लगाने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा मतदान केंद्रों में पेयजल, बिजली, शौचालय, मतदान दलों के ठहरने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर के साथ एसएसपी संतोष सिंह ने भी मतदान केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध

आचार संहिता लगने के बाद जिला कलेक्टर ने कोलाहल विहीन वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में बिना अनुमति लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अनुमति के लिए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायपुर को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

चुनाव व्यय की निगरानी के लिए 9 उड़नदस्तों और 12 एसएसटी का गठन

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा के लिए उप-निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण अंतर्गत निर्वाचन व्यय की निगरानी के लिए संपूर्ण जिले में 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। साथ ही नौ उड़नदस्ता दल, 12 स्थैतिक निगरानी दल और दो वीडियो अवलोकन दलों का गठन किया गया है। इनके साथ ही निर्वाचन व्यय पर कड़ी निगरानी के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में चार स्थैतिक नाकों की भी स्थापना की गई है। टिकरापारा थाना के अंतर्गत देवपुरी में, पुरानी बस्ती थाना के अंतर्गत भाठागांव में, आजाद चौक थाना के अंतर्गत अग्रसेन चौक में और कोतवाली थाना के अंतर्गत सुभाष स्टेडियम में ये स्थैतिक नाके स्थापित किए गए हैं।