रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की श्री रामलला दर्शन (अयोध्या धाम) योजना के तहत राज्य के शहरी इलाकों के 25 ग्रामीण इलाकों से 75 प्रतिशत दर्शनार्थी शामिल किए जाएंगे। इस योजना का संचालन प्रतिशत तथा पर्यटन विभाग द्वारा किया जाएगा। योजना को संचालित करने के लिए राज्य सरकार ने नियम बनाए हैं। योजना के तहत 18 से 75 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को जीवनकाल में एक बार उत्तर प्रदेश के अयोध्या ले जाया जाएगा।
ऐसे देने होगा आवेदन
योजना का आवेदन एक निर्धारित प्रपत्र में देना होगा। आवेदन पत्र हिंदी में होगा। आवेदन के समय नवीनतम रंगीन फोटो लगेगी। निवास के साक्ष्य के रूप में राशन कार्ड या ड्राईविंग लायसेंस, बिजली बिल की कॉपी, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति में से कोई एक प्रूफ, आवेदक का मोबाइल नंबर एवं आपात स्थिति में संपर्क के लिए किसी संपर्क सूत्र का मोबाईल नंबर देना होगा।
ये होगी चयन की प्रक्रिया
चयन प्रक्रिया के संबंध में नियम में कहा गया है कि, प्रथम चरण में 55 वर्ष या उससे अधिक उम्र के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रत्येक स्थान की यात्रा के लिए प्राप्त आवेदनों में से उपलब्ध कोटे के अनुसार यात्रियों का चयन किया जाएगा।
ये लोग होंगे योजना के लिए पात्र-अपात्र
योजना में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही शामिल होंगे। यात्रा के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम होने चाहिए। किसी भी संक्रामक रोग जैसे टीबी, कांजेविस्ट, कार्डियक श्वास में अवरोध, संबंधी बीमारी, मानसिक व्याधि, संक्रामक कुष्ठ से ग्रसित नहीं होने चाहिए। अगर किसी आवेदक ने असत्य जानकारी देकर या तथ्यों को छुपाकर आवेदन किया तो उसके किसी भी समय योजना के लाभ से वंचित किया जा सकेगा। वर्तमान में कोई भी शासकीय सेवक योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।