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नगर पंचायत क़ुरा के शासकीय शराब दुकानों में अवैध वसूली का खेल चल रहा है। आबकारी विभाग की मिलीभगत के बिना ऐसा संभव नहीं है। 

हेमंत वर्मा- धरसींवा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत क़ुरा में ज्यादा दाम पर शराब की बिक्री हो रही है। जिसके चलते आए दिन शराब प्रेमियों और सेल्समैन के बीच लड़ाई - झगड़ा होते ही रहता है। सैल्समैन के मुंह से जो निकल गया वही कीमत होती है।

हालांकि प्रदेश में आबकारी विभाग ने शराब बिक्री करने के संबंध में अनियमितताओं और अवैध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी के साथ लगातार कार्यवाही भी की जा रही है। सचिव आबकारी सह आयुक्त आर. संगीता ने प्रदेश में शराब दुकानों का संचालन करने वाली समस्त प्लेसमेंट एजेंसियों की बैठक लेकर शराब दुकानों में शासन द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में शराब बेचने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी है। इसके बावजूद यह खेल आबकारी विभाग के ही कर्मियों के संरक्षण में यह खेल फल फूल रहा है।

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हर बोतल में 10 से 20 रुपया ज्यादा वसूली

बता दें कि, इन दिनों क़ुरा के शासकीय शराब दुकानों में अवैध वसूली का खेल चल रहा है। यहां सरकारी शराब की दुकानों में कर्मचारी प्रिंट रेट से अधिक दाम पर शराब बेच रहे हैं बीते कुछ दिन पहले ही शराब प्रेमियों और लोगों का गुस्सा उस वक्त फूटा पड़ा, जब हर शराब की बोतल पर 10 से 20 रुपए अधिक लिया जा रहा था। हालांकि मामला को शांत किया गया था।

अधिक कीमत लेकर बेच रहे शराब

शराब खरीदने वाले एक शख्स ने बताया कि, कुरा के अंग्रेजी शराब दुकान में भी शराब की बोतलों में प्रिंट रेट से अधिक कीमत लिया जा रहा है। ग्राहक विरोध न करे, इसको लेकर शराब दुकान संचालक प्रिंट रेट को मिटा देते हैं कुछ लोगों ने यह भी बताया कि, क़ुरा स्थित अंग्रेजी शराब दुकान में भी अधिक कीमत लेकर शराब बेचा जा रहा है। वही इसकी शिकायत कई बार प्रशासन से की गई है। इसके बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हर एक शराब की बोतलों में 20 से 30 रुपए अधिक रेट लिया जा रहा है।

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शासन के है कड़े नियम

गौरतलब है कि, वर्तमान में प्रदेश में राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम सी.एस.एम.सी.एल. द्वारा प्लेसमेंट एजेंसियों के कर्मचारियों के माध्यम से शराब दुकानों का संचालन कराया जा रहा है। प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा अपने विक्रयकर्ताओं पर भी निगरानी रखी जा रही है, जिससे अब शराब दुकानों से शराब कोचियों को भारी मात्रा में शराब की बिक्री नियंत्रित हुई है। प्रदेश में संचालित शराब दुकानों से ओव्हर रेटिंग, मिलावट और कोचियों को शराब की आपूर्ति पर कड़ी कार्यवाही करते हुए इसे रोका जा रहा है। शराब दुकानों से ग्राहकों को निर्धारित सीमा में ही शराब की बिक्री की जा रही है। कोई भी व्यक्ति इस निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में शराब की मांग अथवा किसी भी प्रकार का अपराधिक कृत्य शराब दुकान में करता है, तो उसके खिलाफ भी कड़ी वैधानिक कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

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