रायपुर। छत्तीसगढ़ समेत देश के तमाम मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा संस्थानों, सुपर स्पेशलिटी हास्पिटलों को संस्थान में दिए जाने वाले स्टाइपेंड का ब्योरा देना होगा। अनियमितता के संदेह और स्टाइपेंड नहीं दिए जाने संबंधी याचिका के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी कर 23 अप्रैल तक जानकारी प्रेषित करने कहा है। जानकारी के मुताबिक एक आर्मी मेडिकल कॉलेज के छात्र को स्टाइपेंड नहीं दिए जाने की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से पूरे देश के मेडिकल कालेज में चिकित्सा छात्रों को दिए जाने वाले स्टाइपेंड का ब्योरा मांगा है।
इस आधार पर एनएमसी की ओर से सार्वजनिक रूप से नोटिस जारी कर 23 अप्रैल को इससे संबंधित जानकारी सभी मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल सहित चिकित्सा संस्थानों को प्रेषित करने कहा गया है। मेडिकल कॉलेज से संबंधित अस्पताल, चिकित्सा संस्थान तथा सुपर स्पेशलिटी हास्पिटलों में एमबीबीएस वाले इंटर्न, पीजी कोर्स वाले सीनियर, जूनियर रेजिडेंट्स तथा सुपर स्पेशलिटी हास्पिटलों में एमसीएच कोर्स वाले छात्रों को स्टाइपेंड दिया जाता है।