पत्थलगांव। छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव में पैसों की हेरा- फेरी को लेकर न्यायालय ने सजा का ऐलान किया है। जहां बहुचर्चित एक्सिस बैंक के एटीएम में सिक्योर वैल्यू इंडिया कंपनी के द्वारा रकम डालने के मामले में 36 लाख 86 हजार दो सौ रुपए का गबन करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने 6 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
दरअसल, पत्थलगांव व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश उमेश कुमार भागवतकर ने आरोपी हेमानंद यादव, देवचरण यादव, प्रवीण चौहान को 420(34),409(34) के आरोप में दोषी पाते हुए पृथक पृथक से 3-3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन के ओर से सहायक लोक अभियोजक सौरभ समैया जैन ने बताया कि, सिक्योर वैल्यू इंडिया कंपनी के कर्मचारी आरोपी हेमानंद यादव और देवनारायण यादव द्वारा एटीएम में राशि लोडिंग और डिपॉजिट का कार्य किया जाता था।
बिना पैसे डाले दे दी लोडिंग रिपोर्ट
पिछले वर्ष एक्सिस बैंक एटीएम में रुपए लोडिंग हेतु पासवर्ड लेकर बिना रकम लोड किए कम्पनी को रुपयों की लोडिंग की ओके रिपोर्ट भी दे दी और मोबाइल बंद कर फरार हो गए। जिसके बाद जब बैंक के अधिकारियों ने एटीएम मशीन की जांच की तो पता चला कि, एटीएम में 36 लाख 86 हजार 200 रूपए कम हैं. जिसके बाद उन्होंने पत्थलगांव थाने में मामले की शिकायत की. जहां पुलिस ने प्रकरण में दोनों आरोपी हेमानंद, देवनारायण के अलावे प्रकरण में भूमिका निभाने वाले अन्य आरोपी प्रवीण चौहान के खिलाफ भी धारा 420(34)एवं 409(34) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई सजा
पुलिस द्वारा आरोपियों को पकड़ने के बाद प्रकरण के फैसले में न्यायाधीश उमेश कुमार भागवतकर ने फैसला करते हुए आरोपियों को धारा 420(34) में 3 साल का कारावास एवं 10000 रुपए का अर्थदंड एवं धारा 409(34) में तीन वर्ष का कारावास और 10000 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड न देने पर पृथक से 6 माह का कारावास भी भुगतना होगा।