त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : आरक्षण की नई व्यवस्था होगी लागू, जहां 50 प्रतिशत एससी-एसटी, वहां ओबीसी को आरक्षण नहीं
इस बार चुनाव में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू होगी। हाल ही में छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर सरकार ने आरक्षण का फैसला किया है। ;

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जल्द होने वाले त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव के संबंध में राज्य सरकार अध्यादेश लाई है। खास बात ये है कि, इस बार के चुनाव में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू होगी। हाल ही में छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर सरकार ने आरक्षण का फैसला किया है। अगर किसी ग्राम पंचायत में एससी और एसटी के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण है, तो वहां ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा।
इस तरह मिलेगा जनपद, जिला पंचायत में आरक्षण
अध्यादेश में कहा गया है कि, किसी ग्राम पंचायत में, जहां अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के पचास प्रतिशत से कम स्थान आरक्षित किए हैं वहां यथा संभव निकटतम रूप से कुल स्थानों की संख्या के पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्याधीन रहते हुए शेष स्थान, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे और ऐसे स्थान पर उस ग्राम पंचायत के भिन्न वार्डों को विहित रीति में, चक्रानुक्रम में कलेक्टर द्वारा आवंटित किए जाएंगे। यही प्रक्रिया जनपद पंचायतों के चुनाव में भी लागू होगी।
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इस संबंध में अध्यादेश में कहा गया है कि किसी जनपद में, जहां अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए पचास प्रतिशत या पचास प्रतिशत से अधिक स्थान आरक्षित किए गए हैं, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं होगा। इसी तरह की प्रक्रिया जिला पंचायतों के चुनाव पर भी लागू होगी। जिला पंचायत के संबंध में ये भी कहा गया है कि यदि राज्य में अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए पचास प्रतिशत से कम स्थान आरक्षित किए गए हों तो यथासंभव निकटतम रूप से राज्य के भीतर जिला पंचायतों के अध्यक्षों के कुल स्थानों की संख्या के पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्याधीन रहते हए शेष स्थान पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे।