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KVS EWS Admission 2024: दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए आदेश जारी किया और किसी अन्य राज्य द्वारा जारी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के आधार पर प्रवेश रद्द नहीं कर सकता है।

KVS EWS Admission 2024: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) को दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है। केवीएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के तहत किसी छात्र को इस आधार पर प्रवेश से इनकार नहीं कर सकता है कि जारी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किसी अन्य राज्य द्वारा जारी किया गया है।  

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने क्या कहा

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया है कि सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक सत्यापित करने और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, इस उद्देश्य के लिए सर्टिफिकेट राज्य में तहसीलदार के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

किसी भी केवी स्कूल में ले सकते हैं प्रवेश

इसका मतलब यह है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत देश में कहीं भी केवी स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थी किसी भी राज्य का आय प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस राज्य में वे दाखिला ले रहे हैं, उस राज्य सरकार द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, लेकिन ऐसा सर्टिफिकेट एक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

क्या था पूरा मामला

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के निवासी, याचिकाकर्ता ने सत्र 2021-2022 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत कक्षा 1 में अपने बच्चे के प्रवेश की मांग की थी। स्कूल ने उनका एडमिशन यह कहकर रद्द कर दिया था कि याचिकाकर्ता के द्वारा बनवाया गया EWS सर्टिफिकेट दिल्ली सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है। जो सर्टिफिकेट दिया है, वो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसके कारण याचिकाकर्ता ने एडमिशन न देने के लिए कोर्ट में केवीएस पर केस कर दिया था।

इस केस को केवीएस और याचिकाकर्ता के बीच दो साल तक लड़ा गया, जिसके बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में सुनाया। उन्होंने साथ ही केंद्रीय विद्यालय, नरेला स्कूल को सत्र 2023-24 में उनके बच्चे को कक्षा 3 में प्रवेश देने का आदेश दिया है।  

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