Delhi Politics: आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को आप ने राज्यसभा सांसद के लिए फिर से नामांकित किया है। उनका कार्यकाल 27 जनवरी को खत्म हो रहा है। इस संबंध में, सिंह के साइन लेने की इजाजत के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया है। एक अंडरटेकिंग पर जिसे आवेदक (संजय सिंह) के लिए राज्यसभा से 'नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट' देने के संबंध में जरूरी बताया गया है।
विशेष जज एम के नागपाल ने संजय सिंह की याचिका पर एक आदेश दिया, जिसमें कहा गया कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में उनका वर्तमान कार्यकाल 27 जनवरी को खत्म हो रहा है और निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कराने के लिए 2 जनवरी को नोटिस जारी किया है। आवेदन में संजय सिंह ने कहा कि इसके लिए नामांकन पत्र 9 जनवरी तक दाखिल किए जाएंगे। इस आवेदन में तिहाड़ जेल के अधिकारी को संजय सिंह को कागजों पर साइन करने की इजाजत देने की निर्देश देने की अपील की गई थी।
जज ने दिया ये निर्देश
जज ने गुरुवार को पारित अपने एक आदेश में कहा कि यह निर्देश दिया जाता है कि अगर आरोपी के वकील द्वारा 6 जनवरी, 2024 को जेल अधिकारियों के सामने कागज दिखाए जाते हैं तो जेल अधिकारी अधीक्षक यह तय करेंगे कि उक्त दस्तावेजों पर आरोपी के हस्ताक्षर लेने की इजाजत दी जाए और उन्हें मिलने की भी अनुमति दी जाए। उक्त नामांकन दाखिल करने के संबंध में तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए वकील ने आधे घंटे का समय लिया।
ईडी ने सिंह को किया था अरेस्ट
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आप के सांसद संजय सिंह को 4 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब खत्म हो चुकी दिल्ली की शराब नीति और उसके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को बड़ी मात्रा में लाभ पहुंचा था। आप नेता ने इस दावे का पुरजोर खंडन किया है।