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AAP on MCD house tax: दिल्लीवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। आम आदमी पार्टी (AAP) की दिल्ली नगर निगम (MCD) सरकार ने पुराना हाउस टैक्स माफ करने का ऐलान किया है। इस फैसले के तहत, जो लोग 2024-25 का हाउस टैक्स समय पर जमा करेंगे, उन्हें पुराने बकाया टैक्स से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा, विभिन्न प्रकार की संपत्तियों के लिए कर में विशेष छूट भी प्रदान की गई है। यह अहम फैसला दिल्ली के MCD मेयर महेश खिंची, डिप्टी मेयर रविंदर भारद्वाज और मुकेश गोयल द्वारा किया गया। आइए जानते हैं इस फैसले से दिल्लीवासियों को किस प्रकार की राहत मिलेगी और इसका असर किस तरह से पड़ेगा।  

MCD के हाउस टैक्स में क्या बदलाव हुए?

नई घोषणा के तहत, दिल्लीवासियों को हाउस टैक्स में कई महत्वपूर्ण राहतें दी गई हैं।  

  1. पुराना टैक्स माफ- जो लोग इस साल 2024-25 का हाउस टैक्स समय पर भरेंगे, उनके पुराने बकाया टैक्स को माफ किया जाएगा।  
  2. 100 गज से कम के मकानों का टैक्स माफ- 100 गज से कम क्षेत्रफल में बने मकानों का हाउस टैक्स पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा।  
  3. 100 से 500 गज तक के मकानों पर 50% छूट- इस आकार के मकानों को हाउस टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी।  
  4. वाणिज्यिक संपत्तियों को भी राहत- जिन रिहायशी मकानों में दुकानें चल रही हैं, उन संपत्तियों का भी हाउस टैक्स माफ किया जाएगा।  
  5. हाउसिंग अपार्टमेंट्स के लिए विशेष छूट- 1300 से अधिक हाउसिंग अपार्टमेंट्स के निवासियों को 25% हाउस टैक्स की छूट दी जाएगी, जो पहले उन्हें नहीं मिलती थी।  

क्या है MCD की आगामी बैठक में प्रस्ताव?

MCD की आगामी बैठक, जो 25 फरवरी को होने जा रही है, में इस फैसले को आधिकारिक रूप से लागू करने के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। इस प्रस्ताव में, विभिन्न आकार की संपत्तियों को ध्यान में रखते हुए टैक्स में छूट दी जाएगी। MCD मेयर महेश खिंची ने इस फैसले के बाद कहा कि आम आदमी पार्टी ने जो वादा किया था, उसे हमने पूरा किया है। हमने पहले ही 12,000 एमसीडी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी घोषित किया है। अब इस फैसले के माध्यम से हम दिल्लीवासियों को राहत दे रहे हैं। 

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दिल्ली में MCD हाउस टैक्स से जुड़े बदलावों का महत्व

यह पहल दिल्ली के नगरपालिका टैक्स स्ट्रक्चर में एक अहम बदलाव लेकर आएगी, जिससे अलग-अलग वर्गों के संपत्ति मालिकों को बड़ा फायदा होगा। नई योजना के तहत, 100 गज से कम की संपत्तियों को पूरी तरह से कर से छूट मिलेगी, जबकि 100 से 500 गज की संपत्तियों को 50% और हाउसिंग अपार्टमेंट्स को 25% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, समय पर 2024-25 का हाउस टैक्स भरने वालों का पिछला बकाया टैक्स माफ किया जाएगा, जिससे नागरिकों को वित्तीय राहत मिलेगी। यह आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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