Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 26 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। अदालत ने सिसोदिया समेत आरोपियों से उन दस्तावेजों की लिस्ट देने का निर्देश दिया है, जिन दस्तावेजों की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे सिसोदिया
मनीष सिसोदिया को शराब घोटाला मामले में 6 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने ईडी की दलील पर सुनवाई 10 अप्रैल 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। इसके बाद सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 अप्रैल को कोर्ट में पेश हुए थे।
चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत का अनुरोध किया
मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में लोकसभा चुनाव के प्रचार करने के लिए आबकारी मामलों में अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया है। इस मामले में उनकी जमानत याचिका पर ईडी और और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। इससे पहले अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 18 अप्रैल तक बढ़ा दी थी।
पिछली सुनवाई में दी गई थी ये दलील
कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील मोहित माथुर ने दलील दी थी कि मामले की जांच पूरी करने में देरी की जा रही है। वकील माथुर ने अन्य आरोपी बेनॉय बाबू को दी गई जमानत पर हवाला देते हुए कहा था कि सिसोदिया अब प्रभावशाली पद पर नहीं हैं। सीबीआई और ईडी दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की भूमिका जांच कर रही है।
ईडी ने किया दावा
ईडी की ओर से दावा किया गया है कि दिल्ली शराब नीति को तैयार करने में और लागू करने में भ्रष्टाचार हुआ है। इसके मुख्य साजिशकर्ता दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। इस पूरे मामले में केजरीवाल के साथ आप के कई नेता और मंत्री भी शामिल रहे हैं।