संजय सिंह की बढ़ी मुश्किलें: AAP नेता के खिलाफ जमानती वारंट जारी, फिर जाना पड़ सकता है जेल

Bailable Warrant Issued Against Sanjay Singh
X
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह।
Bailable Warrant Issued Against Sanjay Singh: संजय सिंह पर फिर से जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। संजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी हो गया है। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला।

Bailable Warrant Issued Against Sanjay Singh: आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त पर रिहा कर दिया कि वह अपने केस के संबंध में मीडिया में या फिर जनसभा में कुछ नहीं बोलेंगे। इसके साथ ही जब भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, वह हाजिर होंगे। अब संजय सिंह की फिर से मुश्किलें बढ़ गई है। आप नेता को फिर से जेल जाना पड़ सकता है। संजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी हो गया है।

29 जून को कोर्ट में पेश होने का आदेश

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आप नेता ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जिसके कारण उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश की एक एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है। इस वारंट के जारी होने के बाद संजय सिंह को 29 जून को कोर्ट में हाजिर होने के लिए बुलाया गया है। कोर्ट द्वारा जैसे ही यह वारंट जारी किया गया, इसके बाद संजय सिंह ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि मीडिया में गलत खबर चल रही है कि मेरे खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुआ है।

संजय सिंह ने किस नियम का किया उल्लंघन

संजय सिंह ने कहा कि मेरे खिलाफ एक पुराने केस में सुल्तानपुर कोर्ट में जमानती वारंट जारी हुआ है। संजय सिंह ने मीडिया को कहा कि कृप्या करके अपनी गलती में सुधार करें। संजय सिंह को लेकर खबर है कि उन्होंने जिला पंचायत चुनाव में बिना परमिशन लिए पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की थी। इस मामले के बाद आप नेता के खिलाफ नोटिस जारी हुआ, लेकिन फिर भी वह पेश नहीं हुए थे। इस कारण से अब उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:- पेयजल किल्लत के खिलाफ आतिशी के सत्याग्रह की तैयारियां शुरू, संजय सिंह बोले- इंडिया गठबंधन के साथी भी सहयोग करें

ये भी पढ़ें:- अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई, नहीं मिली राहत, बेल पर फैसला रखा सुरक्षित

WhatsApp Button व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp Logo
Next Story