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आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को दिल्ली हाई कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तत्काल राहत नहीं मिली है। अगली सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन के खिलाफ तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। ईडी ने अमानतुल्ला को 30 जनवरी तक व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी किया था। इस पर अमानतुल्ला खान ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके ईडी की ओर से जारी समन को चुनौती दी थी। ईडी के वकील ने स्थगन की मांग की। हाई कोर्ट ने अमानतुल्ला को तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी है।

प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान को आरोपी बताया है। ईडी का कहना है कि अमानतुल्ला के इशारे पर 36 करोड़ रुपये की संपत्ति में मनी लॉन्डिंग की गई है। आरोप है कि अमानतुल्ला ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती से अवैध आय अर्जित की। सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए पैसों का निवेश किया। अमानतुल्ला के कथित सहयोगी जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम को नवंबर 2023 में ईडी ने अरेस्ट किया था। ईडी ने पूछताछ के लिए अमानतुल्ला को पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पूछताछ से छूट के लिए अमानतुल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की, लेकिन उन्हें तत्काल राहत नहीं मिल सकी है। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी है। 

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