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Delhi Waqf Board Case: 'आप' विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जमानत के बाद ED ने फिर अमानतुल्लाह को समन भेजा है। पढ़िये रिपोर्ट...

Delhi Waqf Board: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक और समन जारी किया है, जिसमें कल यानी सोमवार को फिर से पेश होने के लिए कहा है। वहीं, ओखला विधानसभा सीट से आप विधायक से केंद्रीय एजेंसी ने पिछले सप्ताह 13 घंटे तक पूछताछ की थी।

जमानत के बाद फिर ED ने भेजा AAP विधायक को समन 

आप विधायक को 29 अप्रैल को पेश होने और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के प्रावधानों के तहत बयान दर्ज कराना जारी रखने के लिए कहा गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को ईडी के समन की अनदेखी करने के लिए एजेंसी द्वारा दायर किए गए एक मुकदमे में शनिवार को 15 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी है। 

विधायक के खिलाफ ईडी का मामला फर्जी-आतिशी 

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने अदालत में पेश किए जाने के बाद अमानतुल्लाह खान को कल 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने पहले ही कहा था कि ईडी ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर जो केस लगाया है, वह फर्जी है। लेकिन, पार्टी अपने विधायक के साथ खड़ी है। 

अमानतुल्लाह खान पर आरोप

आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 22 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया था। साथ ही उन्होंने अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पर दिया था। इसके साथ ही ईडी ने उन पर आरोप लगाया है कि वक्फ बोर्ड से जुड़े रुपयों का दुरुपयोग किया गया है। इसके बाद अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किया गया। 

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