Delhi: दिल्ली-NCR की हवा में सुधार देखा गया है। इसके चलते अब तत्काल प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर से GRAP का तीसरा स्टेज हटा दिया गया है। GRAP का तीसरा स्टेज वापस लेने के बाद अब बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 गाड़ियों पर से लगी रोक भी हटा दी गई है।
BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों को राहत
दरअसल, दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद ग्रैप-3 के नियम को लागू किया गया था। आज सोमवार को इसकी पाबंदियां हटने के बाद BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल कार मालिकों को राहत मिली है। अब दिल्ली की सड़कों पर BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल कारों को चलाने की अनुमति होगी। इसके अलावा अब दिल्ली में कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन पर लगी रोक को भी हटा दिया गया है।
ग्रैप-1 और ग्रैप-2 की पाबंदियां रहेगी लागू
हालांकि, दिल्ली-एनसीआर में अभी सिर्फ GRAP-3 के नियम को हटाया गया है, लेकिन ग्रैप-1 और ग्रैप-2 की पाबंदियां लागू रहेगी। GRAP-3 के नियमों को हटाए जाने के बाद अब पत्थर तोड़ने और खनन के काम को भी छूट मिलेगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली की AQI में सुधार को देखते हुए GRAP-3 के नियमों को दिल्ली-एनसीआर से तत्काल प्रभाव से हटाया जा रहा है।
In view of improved AQI, Commission for Air Quality Management (CAQM) revokes the GRAP-III with immediate effect from Delhi-NCR. Actions under Stage-I and Stage-II of the GRAP shall however remain invoked and be implemented: CAQM
— ANI (@ANI) January 1, 2024
The ban on BS III petrol and BS IV diesel… pic.twitter.com/iqmFsrlmR8
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अनुसार, दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में आज सोमवार को सुधार देखा गया है। इसके चलते ही 1 जनवरी, 2024 को एक बैठक की गई। जिसके बाद यह फैसला लिया है। इस बैठक में मौसम विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।
बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए 22 दिसंबर, 2023 को ग्रैप-3 के नियमों को लागू किया गया था। इस दौरान सीएक्यूएम की तरफ से कहा गया था कि दिल्ली की हवा की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा सभी एजेंसियों को नियमों का पालन कराने के लिए निर्देश दिए गए।