Sanjay Singh Got Bail: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत दे दी है। आप सांसद को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के फैसले के बाद आप नेता ने न्यायालय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोर्ट के फैसले से सत्य की जीत हुई है। बताते चलें कि यह मामला 23 साल पुराना है, जिसमें संजय सिंह को 3 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज इस सजा पर रोक लगाते हुए संजय सिंह को जमानत दे दी है।

क्या है 23 साल पुराना मामला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आप नेता संजय सिंह ने आज से करीब 23 साल पहले 19 जून 2001 को सुल्तानपुर में पानी-बिजली की समस्या को लेकर धरना-प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में संजय सिंह के साथ पूर्व पार्षद कमल श्रीवास्तव, संतोष, विजय कुमार और सुभाष चौधरी ने भी हिस्सा लिया था। इसी को लेकर कोतवाली नगर थाने में संजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया और गैर-जमानती वारंट भी जारी किया गया और संजय सिंह को सरेंडर करने का नोटिस भी दिया गया था, लेकिन आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संजय सिंह के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को रद्द करते हुए उन्हें जमानत दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता को दी थी जमानत

बताते चलें कि हाल ही में संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिल चुकी है। दिल्ली के शराब घोटाले मामले में आप नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी थी, जिसके बाद से वह जेल से बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को 2 लाख रुपये के बॉंड पर जमानत दी थी और तिहाड़ जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद 23 साल पुराने मामले में उन पर फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, लेकिन आज हाईकोर्ट ने उस केस में भी उन्हें जमानत दे दी है।

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