Ankit Saxena Murder Case: पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में फरवरी 2018 में हुए चर्चित अंकित सक्सेना मर्डर केस में तीस हजारी कोर्ट ने अंकित की गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स और मामा को हत्या का दोषी करार दिया है। इस मामले में 15 जनवरी को कोर्ट सजा सुनाएगा। तीस हजारी कोर्ट के जज सुनील कुमार शर्मा ने दोषी करार देते हुए टिप्पणी की थी कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि पेशे से फोटोग्राफर 23 साल के अंकित सक्सेना की हत्या के पीछे की वजह उसके दूसरे समुदाय की लड़की के साथ प्रेम संबंध होना था। लड़की पक्ष को यह पसंद नहीं था।
लड़की का परिवार दोषी करार
मर्डर वाले दिन लड़की अपने घर से चली गई थी। परिवार ने दोनों को खत्म करने का फैसला किया। घर में रखे कसाई के चाकू को लेते हुए पिता, मां और मामा ने रघुबीर नगर में बीच सड़क अंकित सक्सेना की बीच सड़क पर चाकू से गला काटकर हत्या कर दी थी। तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले में तीनों आरोपियों को हत्या के इरादे से घटना को अंजाम देने के तहत दोषी करार दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने लड़की की मां को अंकित की मां के साथ मारपीट करने का भी दोषी माना है। इस केस में लड़की का नाबालिग भाई भी दोषी है। उसके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में मामला चल रहा है।
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भीड़ के सामने काटा था गला
कोर्ट ने बीते गुरुवार को अपना फैसला दिया था। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में सबसे दुखद यह है कि लड़के के माता-पिता ने अपने बच्चे को अपनी आंखो के सामने मरते देखा। लड़के के माता-पिता ने तीस हजारी कोर्ट में कहा था कि जब अकबर अली, शहनाज बेगम, मोहम्मद सलीम और उनका नाबालिग बेटा अंकित को बुरी से मार रहे थे। तो काफी लोगों की भीड़ भी वहां पर जमा थी। परिवार ने सभी के सामने बेटे का गला काट दिया। किसी एक व्यक्ति ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की थी।