Excise Policy Case Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को दूसरी बार जमानत मिली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लगातार दूसरे दिन सुनवाई करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में फैसला सुनाया। कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरने को कहा। केजरीवाल शुक्रवार को जेल से बाहर आ सकते हैं। उधर, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जमानत के खिलाफ अपील के लिए 48 घंटे का वक्त मांगा है।सुनवाई के दौरान ईडी ने बेल पर स्टे लगाने की मांग की थी, लेकिन वेकेशन बेंच ने इनकार कर दिया।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल 2 जून को सरेंडर करके दोबारा तिहाड़ जेल गए, उसके बाद उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अब जांच एजेंसी जमानत को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकती है।
#WATCH | Firecrackers being burst by AAP workers outside the residence of Delhi CM Arvind Kejriwal in Delhi.
— ANI (@ANI) June 20, 2024
Delhi's Rouse Avenue Court today granted bail to CM Kejriwal on a bond of Rs 1 lakh in the excise policy case. pic.twitter.com/ROOq0FVP4K
ईडी ने मांगी 48 घंटे का समय
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज न्याय बिंदु की अदालत ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। इस दौरान ईडी ने कोर्ट से अपील की थी कि बेल बॉन्ड पर साइन करने के लिए 48 घंटे का समय दिया जाए, ताकि आदेश को ऊपर के कोर्ट में चुनौती दी जा सके, लेकिन कोर्ट ने ईडी की मांग को खारिज कर दी और कहा कि इस फैसले पर रुकावट नहीं होगा। अब कल ड्यूटी जज के समक्ष केजरीवाल का जमानत बांड पेश किया जाएगा।
#WATCH | After Rouse Avenue court granted bail to Delhi CM Arvind Kejriwal, AAP MP Sanjay Singh says, " ...Arvind Kejriwal coming out of jail at such a time is going to strengthen democracy. This is good news for the people of Delhi...ED's statements till now were based on… pic.twitter.com/nGosyjxNlF
— ANI (@ANI) June 20, 2024
हमारे पास केजरीवाल के खिलाफ ठोस सबूत- ईडी
कोर्ट ने जब ईडी से केजरीवाल के खिलाफ जांच के बारे में पूछा, तो ईडी ने कहा कि यह जांच हवा में नहीं चल रही है। हमारे पास इसका ठोस सबूत है। हमारे पास रिश्वत के पैसों की तस्वीर भी है। जब केजरीवाल गोवा गए थे, तो सात सितारा होटल में ठहरने के लिए रिश्वत के पैसे ही इस्तेमाल हुए थे। इसके बाद केजरीवाल ने इस पर कहा कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी नहीं है, बल्कि किसी पार्टी की गोद में खेल रही है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और केजरीवाल को जमानत देने का फैसला कर लिया। इससे ईडी को जोरदार झटका लगा है। ईडी ने हर संभव प्रयास किया की कैसे भी केजरीवाल को जमानत नहीं मिले, लेकिन अदालत ने ईडी की एक नहीं सुनी।
#WATCH | Advocate Rishikesh Kumar, AAP legal team says, " Today, in excise policy scam, Arvind Kejriwal was granted by Rouse Avenue court. He was granted bail on a bail bond of Rs 1 lakh...by tomorrow afternoon, Arvind Kejriwal will come out of jail. This is a big win for AAP… pic.twitter.com/FxZ2kl1ef7
— ANI (@ANI) June 20, 2024
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ईडी ने कोर्ट में क्या दलील की थी पेश
इससे पहले बुधवार को भी इस मामले में सुनवाई हुई थी। इस दौरान ईडी ने केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने एक करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की थी। केजरीवाल की ओर से जब जमानत की मांग की गई, तो ईडी ने आरोप लगाया कि रिश्वत लेने का आरोप सीबीआई की ओर से लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि अगर रिश्वत लेने के मामले में आम आदमी पार्टी को दोषी बनाया है, तो मुख्य दोषी पार्टी का मुखिया ही माना जाएगा।