Arvind Kejriwal Delhi Excise Policy: दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज कोई फैसला नहीं सुनाया है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की और सीबीआई की, दोनों पक्षों की दलील सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 29 जुलाई को होने वाली है। सीबीआई केस में केजरीवाल को जमानत मिलेगी या फिर नहीं, यह जानने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत के खिलाफ कोर्ट में हलफनामा दायर किया, लेकिन कोर्ट अभी तक किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही केजरीवाल को ईडी केस में अंतरिम जमानत दे चुकी है।
CBI द्वारा गिरफ्तारी के बाद HC पहुंचे केजरीवाल
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में ईडी केस में जमानत दी थी, तभी एक तरफ ईडी ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी, दूसरी ओर सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इसको लेकर जमकर बवाल हुआ था। केंद्रीय जांच एजेंसी पर कई तरह के आरोप भी लग रहे थे। जांच एजेंसी पर पार्टी विशेष के लिए काम करने के आरोप लगने लगे। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने एक तरफ निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, वहीं सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
ईडी केस में पहले ही मिल चुकी है अंतरिम जमानत
हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत के फैसले के खिलाफ ईडी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी केस में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन फिर भी केजरीवाल जेल में ही हैं, क्योंकि सीबीआई केस में अभी तक केजरीवाल को जमानत नहीं मिली है। ऐसे में अगर दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवास को सीबीआई केस में जमानत मिल जाती है, तो उनका जेल से बाहर आना तय हो जाएगा। केजरीवाल की जमानत पर हाई कोर्ट के फैसले पर करोड़ों आप समर्थक की नजर बनी हुई है।