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Delhi Liquor Scam: दिल्ली की आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनावाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

Delhi Liquor Scam: दिल्ली की आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनावाई हुई। बता दें कि इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी। इस दौरान केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट के सामने पेश किया गया था। अवकाशकालीन न्यायाधीश नियाय बिंदु ने मामले की सुनवाई की थी।

अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका और मेडिकल जांच के दौरान पत्नी की मौजूदगी को लेकर दायर आवेदन पर आज गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है। पिछली सुनवाई में केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि‌‌ पूरा मामला केवल गवाहों के बयान पर आधारित है। वहीं, ईडी ने केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया था।

इसके बाद आज गुरुवार को हुई सुनवाई में मुख्यमंत्री अरविंद केरजीवाल को कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर आदेश सुरक्षित कर लिया। इसके अलावा कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के उस आवेदन पर भी अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को इसमें हिस्सा लेने की अनुमति देने की मांग की थी।

केजरीवाल के वकील ने दी ये दलील

अरविंद केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में कहा कि ED अभी भी गिरफ्तारी का मूल्यांकन कर रही है, लेकिन वह बयान देते रही है कि 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली गई थी। ईडी कहती है कि अरविंद केजरीवाल आप के राष्ट्रीय संयोजक हैं और इसलिए पार्टी द्वारा किए गए हर काम के लिए जिम्मेदार हैं। आम आदमी पार्टी को कभी नहीं 45 करोड़ मिले थे।

इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि वह अभी भी सीबीआई मामले में आरोपी नहीं हैं। ऐसे में 21 मार्च को क्यों गिरफ्तार किया गया? उससे पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? केजरीवाल के वकील ने कहा कि क्या ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है? या कुछ राजनीतिक आकाओं के हाथों में खेल रही है?

बहस पूरी होने के तुरंत बाद आएगा फैसला- कोर्ट

न्यायाधीश नियाय बिंदु ने इस दौरान साफ कर दिया था कि कोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर बहस पूरी होने के तुरंत बाद अपना फैसला सुनाएगी। अवकाशकालीन न्यायाधीश नियाय बिंदु ने स्पष्ट किया कि वह अपना आदेश सुरक्षित नहीं रखेंगी।

न्यायाधीश बिंदु ने कहा था कि मैं आदेश सुरक्षित नहीं रखूंगी। हर कोई जानता है कि यह एक हाई-प्रोफाइल मामला है। मैं सुनवाई के बाद आदेश पारित करूंगी। मैं आदेश सुरक्षित नहीं रखूंगी। इस दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकील की दलीलें और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने की दलीलें सुनीं, लेकिन वह बुधवार को पूरी नहीं हो सकी थीं।

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