Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होने से पहले सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटा दिया है। दरअसल, कथित दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन पर पेश न होने पर जांच एजेंसी ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत की थी। इसके बाद कोर्ट ने 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा था। अब सीएम ने अदालत के समन के खिलाफ सेशंस कोर्ट पहुंच गए हैं। केजरीवाला ने सेशंस कोर्ट में याचिका दाखिल कर 16 मार्च की पेशी से छूट मांगी है।
Delhi CM Arvind Kejriwal moves Sessions Court challenging summons issued to him by Additional Chief Metropolitan Magistrate on ED complaints for not complying with the summons issued by the central probe agency in the Delhi liquor policy money laundering case.
— ANI (@ANI) March 14, 2024
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केजरीवाल और ईडी के वकीलों में तीखी बहस
कोर्ट में केजरीवाल के वकील और ईडी के वकील के बीच तीखी बहस हुई। अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने जहां ईडी के समन को पब्लिक स्टंट बताया, वहीं ईडी की ओर से पेश एएसजी राजू ने कहा कि यह निराधार आरोप है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल लगातार पूछताछ से बचने के लिए कोई न कोई कार्यक्रम तय कर लेते हैं।
इस पर वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि अगर समन की अवहेलना की गई तो अधिकतम एक महीने की सजा हो सकती है, लेकिन हम केवल 16 मार्च को होने वाली पेशी से छूट मांग रहे हैं। एएसजी राजू ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आम आदमी होता तो क्या उसे इतनी छूट मिल पाती। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का उद्देश्य ईडी और अदालत को परेशान करना है।
ईडी ने केजरीवाल को 8 बार जारी किया था समन
गौरतलब है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा सीएम केजरीवाल को बार-बार समन जारी करने पर भी जब पेश नहीं हुए तब ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में दो शिकायतें दर्ज की थीं। बता दें कि ईडी कथित शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए केजरीवाल को आठ समन जारी कर चुकी है। लेकिन दिल्ली सीएम ने हर बार समन को गैरकानूनी बताते हुए पेश नहीं हुए।
कब-कब जारी हुआ था समन
बता दें कि सीएम केजरीवाल को ईडी ने पहला समन पिछले साल 2 नवंबर को भेजा था। इसके बाद 22 दिसंबर, 2 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और 4 मार्च को भेजा था। केजरीवाल ने जांच एजेंसी के सभी समन को नजरअंदाज करते हुए पेश नहीं हुए। इसके बाद जांच एजेंसी ने केजरीवाल के खिलाफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट का रुख किया।
मेट्रोपोलिटन के एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने सीएम केजरीवाल को 17 फरवरी को बुलाया था। सीएम केजरीवाल उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने हाजिर हुए थे। इस दौरान उन्होंने बजट सत्र का हवाला देते हुए कोर्ट से अगली तारीख मांगी थी। अदालत ने उनकी अपील को स्वीकार करते हुए 16 मार्च का समय दिया था। अब सीएम केजरीवाल कोर्ट के इस समन के खिलाफ ऊपरी अदालत में पहुंच गए हैं।
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