Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर आज 3 अप्रैल को हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। ईडी ने इसका जवाब दाखिल करते हुए अरविंद केजरीवाल की रिहाई का विरोध किया था। जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में गिरफ्तारी को चुनौती दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2 अप्रैल की शाम केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के किंगपिन हैं। ED ने अपने हलफनामे में बताया कि दिल्ली की पूरी शराब नीति केजरीवाल ने तैयार की।  

कोर्ट ने ईडी से मांगा था जवाब

इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी से जवाब दाखिल करने को कहा था। इसके बाद सीएम की गिरफ्तारी की वैधता पर ईडी ने कहा कि पीएमएलए की धारा-16 और संविधान के अनुच्छेद 22 की सभी प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया गया है। एजेंसी ने आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले की आय का मुख्य लाभार्थी बताया। ईडी ने कहा कि 'आप' ने अरविंद केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है।

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शराब घोटाले का लगभग 45 करोड़ रुपये गोवा विधानसभा चुनाव में खर्च किए गए थे। ये अपराध PMLA 2002 की धारा 70 के तहत आते हैं। बताते चलें कि सीएम अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ 23 मार्च को हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने 27 मार्च को ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा था। मामले पर आज 3 अप्रैल को सुनवाई होगी।