Excise Policy Case: जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

Delhi Excise Policy Case: प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को मार्च में गिरफ्तार किया था, फिलहाल वे तिहाड़ जेल में बंद हैं।;

Update:2024-06-23 18:53 IST
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Delhi Excise Policy Case: दिल्ली शराब नीति मामले में हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई है। अब इस फैसले को सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने रविवार को बताया कि सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत पर लगाई गई रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वकीलों ने सोमवार सुबह सुनवाई की अपील की है। प्रवर्तन निदेशालय ने मार्च में मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, फिलहाल वे तिहाड़ जेल में बंद हैं।  

दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत के फैसले पर लगाई है रोक
बता दें कि अरविंद केजरीवाल को दो दिन पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की वैकेशन बेंच ने शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। लेकिन अगले ही दिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई। शनिवार को कोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है। निचली अदालत का फैसला अमल में नहीं लाया जाए। मामले में ईडी के वकीलों का दावा है कि उन्हें पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला।

25 जून को केजरीवाल की बेल पर आ सकता है फैसला 

  • बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए 9 बार समन भेजे थे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि, लोकसभा चुनाव के बीच में केजरीवाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए थे और चुनाव खत्म होते ही 2 जून को उन्हें कोर्ट में फिर से सरेंडर करना पड़ा। जिसके बाद वह तिहाड़ जेल भेज दिए गए। 
  • गुरुवार (20 जून) को निचली अदालत ने सीएम केजरीवाल को जमानत दी थी। लेकिन, शुक्रवार को ईडी मुख्यमंत्री की बेल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई। जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक उनकी जमानत पर रोक लगा दी है। 25 जून को केजरीवाल की जमानत को लेकर फैसला आ सकता है। 

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