सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर तत्काल सुनवाई चाहते हैं, तो सीजेआई के पास जाना चाहिए, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर तंज कसा है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूछा है कि जब सारे टेस्ट और रिपोर्ट्स एक ही दिन में आ सकती हैं, तो फिर अंतरिम अवधि को सात दिन क्यों बढ़ाना चाहते हैं।
दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हम भी अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। हमने कई सीनियर डॉक्टरों से इस पर बात की, सभी ने बताया कि ये सभी टेस्ट एक दिन में हो सकते हैं। यही नहीं, इनकी रिपोर्ट भी एक दिन के भीतर आ जाएगी। वीरेंद्र सचदेवा ने सवाल पूछा कि जब ये सभी टेस्ट एक दिन में हो सकते हैं, तो फिर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत 7 दिन क्यों बढ़ानी है।
उन्होंने सीएम केजरीवाल से निवेदन करते हुए कहा कि अगर आपको गंभीर बीमारियां हैं, तो आप पंजाब में चुनाव प्रचार करने की बजाए दिल्ली आकर अपनी मेडिकट टेस्ट कराएं। हम आपके परिजनों की तरह आपकी सेहत को लेकर चिंतित हैं। आप दिल्ली आ जाएं, मैं आपको खुद टेस्ट कराने ले जाता हूं। एक दिन में टेस्ट हो जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार
इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने अपनी खराब सेहत का हवाला देकर अतंरिम अवधि 7 दिन बढ़ाने का आग्रह किया था। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनका वजन 7 किलो कम हो गया है और उन्हें गंभीर बीमारी है। इसके लिए उन्हें टेस्ट कराने हैं, जिसके लिए सात दिन का समय चाहिए। अरविंद केजरीवाल की ओर से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम अंतरिम जमानत के आदेश का दुरुपयोग नहीं कर रहे, हम केवल स्वास्थ्य के आधार पर सात दिन की राहत चाहते हैं। यहां पढ़िये विस्तृत खबर...
आप सुप्रीमो को 2 जून को सरेंडर करना
होगा पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आपको 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा। जेल से बाहर आते ही सीएम केजरीवाल ने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था। अब सातवें और आखिरी चरण के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत बढ़ाने की अपील की थी, लेकिन राहत नहीं मिल सकी है।