दिल्ली की एक महिला की शिकायत पर कोर्ट ने एक कपंनी को 1 लाख रुपए वापस लौटाने का निर्देश दिया है। खबरों की मानें, तो महिला ने कोविड 19 के समय पर अपनी बेटी की शादी के लिए एक बैंक्वेट हॉल बुक किया था। हालांकि, कोरोना की वजह से कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। महिला ने फर्म से पैसे मांगे तो उसने नहीं दिए। जब बार-बार पैसे मांगने के बाद भी नहीं दिए तो महिला अदालत पहुंच गई।
ये भी पढ़ें- भोपाल ने रचा इतिहास: 4000 रंगों से बनी दुनिया की सबसे बड़ी 3D रंगोली, जानिए किसने और कितने दिन में उकेरा
जानकारी के मुताबिक, महिला का नाम संजना चुघ है और वह पंजाबी बाग एक्सटेंशन की रहने वाली है। उन्होंने 2021 में जगह बुक की थी और इसके लिए मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र फेस- I में स्थित फर्म को पैसे दिए थे। लेकिन फर्म ने पैसे नहीं लौटाए। इसके बाद वह कोर्ट पहुंच गई और याचिका दायर की। अब कोर्ट ने 7 जनवरी को इस मामले में फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने कहा कि वादी ने अपने मामले का समर्थन करने के लिए पर्याप्त मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान दिए थे। कोर्ट ने कहा कि फर्म की ओर से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ और न ही कानूनी नोटिस का जवाब नहीं दिया। इसलिए यह माना जाना चाहिए कि उन्होंने दावा स्वीकार कर लिया है। इसलिए फर्म को निर्देश दिया जाता है कि वह महिला को एक लाख रूपये वापस लौटा दें।
ये भी पढ़ें- उत्तराखंड में बड़ा हादसा: यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, 5 की मौत; 17 घायल, सीएम धामी ने जताया दुख